अवैध शराब मामला : तीन वर्ष की सजा और 25 हजार जुर्माना
इटारसी। अवैध शराब के मामले में कोर्ट ने आज एक आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने बताया कि सहायक जिला आबकारी अधिकारी अमिताभ जैन ने 9 सितंबर 17 को बबलू पिता राधेलाल कुचबंदिया एवं उसके पुत्र रितिक कुचबंदिया के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2 ),49 का प्रकरण कायम कर कुल 62 लीटर देसी मदिरा जप्त की थी। प्रकरण कायमी के समय पिता पुत्र दोनों फरार हो गए। बाद में आबकारी द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। मामले में न्यायालय ने अमिताभ जैन, आबकारी उप निरीक्षक राजेश साहू तथा अन्य गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए।
आज न्यायाधीश संदीप पाटिल ने आरोपी बबलू कुचबंदिया को 34(2 )के आरोप में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000 का अर्थदंड तथा धारा 49 के आरोप पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी बबलू पूर्व में भी अमिताभ जैन के द्वारा पकड़ा गया है जिसमें कि उसे 3 माह की सजा हो चुकी है। न्यायालय ने प्रकरण में आरोपी बबलू से अपराध में प्रयुक्त जप्त वाहन एवं मोबाइल को भी राजसात किया है।