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जंगली सुअर का शिकार करने वाले को तीन वर्ष की सजा

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स्थायी फरार घोषित किया
इटारसी। न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती सपना पोर्ते की अदालत ने जंगली सुअर शिकार मामले में एक आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। एडीपीओ बीएल काकोडिय़ा ने बताया कि 27 नवंबर 2014 को दोपहर 12:45 बजे टेलीफोन से सूचना मिली थी कि अज्ञात व्यक्ति नाला मोहल्ला में जंगली सुअर का मांस बेचने जा रहा है। सूचना के आधार पर तत्काल थाना इटारसी का पुलिस वाहन पहुंचा तो आरोपी पुलिस वाहन देखकर भागने लगे। लेकिन पुलिस ने मामले में शैलू उर्फ शैलेष पिता गोपला सिंह, निवासी बजरंगपुरा के घर के पीछे आंगन में देखा तो जंगली सुअर का मांस दिखा और आंगन में शैलू भी खड़ा मिल गया। पूछताछ में उसने बताया कि नजरपुर के जंगल से लाकर जंगली सुअर के तीन चार टुकड़े करके प्लास्टिक की बोरी में भरकर लाया है। पुलिस ने विवेचना के बाद प्रकरण कोर्ट में पेश किया जहां आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास का आदेश भी दिया है। मामले में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बीएल काकोडिय़ा ने पैरवी की है।

स्थायी फरार घोषित किया
जेएमएफसी श्रीमती सपना पोर्ते ने प्रक्र 851/13 में आरोपी श्रीमती राधा पत्नी सुनील मेहतो 45 वर्ष, निवासी पावरग्रिड पथरोटा के पास घाटली रोड को स्थायी फरार घोषित किया। चूंकि श्रीमती वीणा ने न्यायालय में एक प्रकरण धारा 138 एनआई एक्ट के तहत राधा के विरुद्ध पेश किया था जिसमें 5 वर्षों से लगातार आदेश जारी किए जा रहे थे, बावजूद उपस्थित होने के आरोपी अपने आप को छुपाती रही, जिस कारण न्यायालय ने यह पाया कि अब आरोपी का मिलना संभव नहीं, इस कारण उसके खिलाफ स्थायी फरारी वारंट जारी कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किये जाने के आदेश 19 सितंबर 18 को पारित किए।

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