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शराब ठेकेदार विक्की वर्मा हत्याकांड में आया फैसला

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इटारसी। करीब तीन वर्ष पूर्व पहली लाइन स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने हुई शराब ठेकेदार विकास वर्मा की जघन्य हत्या मामले में आज अपर जिला एवं सत्र न्यायालय इटारसी ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायालय ने 51 पेज के फैसले में दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसमें नानू उर्फ संजय राव को 25 आम्र्स एक्ट में पांच वर्ष और 25 आम्र्स एक्ट में 7 वर्ष की सजा और सुनाई है, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। आरोपियों पर एक-एक हजार रुपए अर्थदंड तथा नानू को दो-दो सौ रुपए का अर्थदंड आम्र्स एक्ट में लगाया है। खास बात यह है कि मामले में दोनों आरोपियों की जमानत नहीं हुई थी, सारा मामला अंडर ट्रायल ही चला है।
बता दें कि 27 मई 2015 को बीच बाजार में शाम 7:30 बजे पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने हुई शराब ठेकेदार विकास उर्फ विक्की वर्मा की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में धारा 302 में रैसलपुर निवासी नानू उर्फ संजय राव और मिशन खेड़ा निवासी बाबुल उर्फ रोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आज द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति सिंह ने 302 के मामले में दोनों ही आरोपी नानू उर्फ संजय राव और बाबुल उर्फ रोहित को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

भीड़ भरे इलाके में हुई थी हत्या
27 मई 2015, बुधवार की शाम को पहली लाइन महात्मा गांधी मार्ग पर भीड़ भरे क्षेत्र में शराब ठेकेदार की हत्या होने से दहशत फैल गयी थी। युवक की शिनाख्त विकास वर्मा के नाम से हुई, जो शराब का ठेकेदार था। मामले में शराब ठेकेदारों के बीच गैंगवार की आशंका जतायी गई थी। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई थी जब विकास वर्मा लोन के सिलसिले में शाम को पंजाब एण्ड सिंध बैंक गया था, लेकिन बैंक से निकलने के बाद बेरहमी के साथ धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके नामों का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि रोहित उर्फ बाबुल और नानू उर्फ संजय ने मिलकर विकास वर्मा की हत्या की थी।

विकास की शिनाख्त ऋषिकांत ने की थी
विकास की शिनाख्त ऋषिकांत ने की थी, उसकी रिपोर्ट पर अपराध धारा 302 कायम कर जांच शुरु की थी। विवेचना में मुखबिर से ज्ञात हुआ कि बाबुल उर्फ रोहित ईसाई उम्र 25 साल निवासी खेड़ा इटारसी एवं नानू उर्फ संजय पिता गिरधारी लाल राव निवासी रैसलपुर ने हत्या की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी तो नानू ने बताया की मृतक विक्की वर्मा से पैसों का लेनेदेन था। उससे 1 लाख 70 हजार रूपये लेने थे जो नहीं दे रहा था तथा धमकी दे रहा था, इसी बात पर से विवाद हो गया और संजय राव ने बाबूल उर्फ रोहित के साथ मिलकर चाकू से उसकी हत्या कर दी और वही पड़ी पत्थर की फर्सी भी उसके ऊपर पटक दी और मोटर साइकिल से भाग गये थे।

नानू ने चाकू, विकास ने पत्थर से मारा
अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि मामले में 51 पेज का फैसला आया है। घटना पंजाब एंड सिंध बैंक के पास 27 मई 2015 की शाम को हुई थी। ऋषिकांत धारू ने अस्पताल में विकास वर्मा की शिनाख्त की थी। विक्की वर्मा को नानू उर्फ संजय राव ने चाकू से पेट, सीने, गर्दन, चेहरा और पीठ पर वार किया था। नाभि के पास से उसकी आंतें बाहर आ गयी थीं। इसी तरह से दूसरे आरोपी बाबुल उर्फ रोहित पिता अश्विन करनैलियस ने विकास पर पास पड़ा बड़ा सा पत्थर उठाकर मारा था। मामले में न्यायालय ने संजय को आजीवन कारावास के अलावा चार-चार माह का और बाबुल को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

जेल में थे दोनों आरोपी
मामले में ट्रायल के दौरान दोनों आरोपी घटना के बाद जब गिरफ्तार हुए, तभी से जेल में थे। आरोपियों को पुलिस ने घटना के दूसरे दिन 28 मई 15 को ही गिरफ्तार कर लिया था। नानू उर्फ संजय एवं रोहित उर्फ बाबुल 28 मई 15 से आज फैसला सुनाने की तिथि 12 अक्टूबर 18 तक जेल में ही रहे हैं। इस तरह से दोनों कुल 3 साल, 4 माह, 14 दिन से अभिरक्षा में हैं। अभियुक्तगण द्वारा निरोध में व्यतीय की गई अवधि को कारावास की अवधि में समायोजित किया जाएगा। न्यायालय ने विचारण के दौरान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को विरल से विरलतम नहीं माना, इसके बाद दोनों आरोपियों को साक्ष्य, दस्तापेज और परिस्थिति अनुसार सजा सुनाई है।
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Sai Krishna1

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