मारपीट करने वालों को जमानत नहीं
इटारसी। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय पांडे की अदालत ने होरियापीपर में घर में घुसकर ग्राम कोटवार से मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। अतिरिक्त लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने जमानत अर्जी का तर्कसंगत विरोध किया था। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि रामपुर थानांतर्गत ग्राम होरियापीपर में चार लोगों ने मिलकर एक महिला के घर में घुसकर उसके पति के साथ मारपीट की और गंदी गालियां दीं और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस आरोपी ग्राम होरिया पीपर के रिंकू उर्फ महेश मेहरा, गणेशराम उर्फ गन्नू, हरी पवार और सतीश मेहरा के खिलाफ महिला सुषमा बाई पति हीरालाल 32 साल के घर में घुसकर पुरानी रंजिशवश गालियां देने और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया था। मामले में अभी हरिप्रसाद और सतीश मेहरा निवासी होशंगाबाद फरार है।
आरोपी गण महेश मेहरा ओर गणेश मेहरा के जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई आज तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने उपरोक्त जमानत आवेदन पत्र का तर्कपूर्ण विरोध किया कि गंभीर अपराध है, आरोपियों ने एक राय होकर महिला के घर में घुसकर उसके पति पर जान लेवा हमला किया है। चोटें गंभीर हैं, चाकू और डंडे से मारपीट की गई है, हाथ में फेक्चर है। अपराध गंभीर है और अभी 2 आरोपी फरार हैं तथा गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है। आरोपियों की जमानत निरस्त की जाए। न्यायालय ने एजीपी के तर्क से सहमत होते जमानत खारिज कर दी।
संपत्ति संबंधी है विवाद
दरअसल, पीडि़त पक्ष और आरोपी पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं और यह विवाद पांच एकड़ जमीन को लेकर है जो इनके परिवार को कोटवारी में मिली थी। अब दोनों पक्ष जमीन में अपना-अपना हक जता रहे हैं और इसकी बात को लेकर इनमें पुराने समय से विवाद चल रहा है। आरोपी पक्ष जमीन में बंटवारा चाहते हैं और इसी बात को लेकर यह घटना उन्होंने कारित की है।