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निष्ठा विद्युत मित्र योजना से महिलाएं हुईं आत्म-निर्भर

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कंपनी को राजस्व मिला और महिलाओं को मिला रोजगार

वसूली भाभी के नाम से जानी जा रही विद्युत मित्र

होशंगाबाद। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में महिला आत्म निर्भरता के लिए विशेष योजना संचालित की है। इस योजना का नाम ‘‘निष्ठा विद्युत मित्र योजना‘‘रखा गया है। राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूह में पंजीकृत महिलाओं को निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में अनुबंधित किया गया है। योजना से 200 से भी अधिक महिलाओं को आर्थिक लाभ हो रहा है और वे अपने घर की जरूरतें और बच्चों की परवरिश को पूरा कर रही हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Energy Minister Pradyuman Singh Tomar) ने कहा है कि कठिन मेहनत और उदारवादी दृष्टिकोण से महिलाएं योजना के क्रियान्वयन में अच्छा काम कर रही हैं। यह योजना बेहतर परिणाम के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है।

योजना में निष्ठा विद्युत मित्रों को बिजली बिल (electricity bill) की वसूली और नये कनेक्शन, राजस्व वसूली, बिजली चोरी की रोकथाम आदि के काम दिए गए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Power distribution company) ने अपने कार्यक्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतनी मजबूती से काम किया है कि 224 निष्ठा विद्युत मित्रों ने 31 लाख से भी अधिक राजस्व वसूली की है। होशंगाबाद में 86, दतिया में 1 एवं राजगढ़ में 5 नये कनेक्शन दिए हैं। निष्ठा विद्युत मित्रों को गाँवों में लोग वसूली भाभी के नाम से जानते हैं।

योजना में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, राजगढ़, अशोकनगर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, बैतूल, गुना एवं होशंगाबाद में निष्ठा विद्युत मित्र द्वारा राजस्व वसूली का अच्छा प्रतिशत रहा है और इससे महिलाएं काफी प्रसन्न हैं।

महिला स्व सहायता समूह को योजना में प्रोत्साहन राशि

अर्द्धवार्षिक गणना के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में स्व सहायता समूह द्वारा अधिक वसूली गई राशि पर 15 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि।

नवीन सिंगल फेस कनेक्शन जारी करवाने पर रू. 50/- प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि।

3 फेस सिंचाई पंप कनेक्शन जारी करवाने पर रू. 200/- प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि।

अन्य थ्री फेस कनेक्शन जारी करवाने पर रू. 100/- प्रति कनेक्शन प्रोत्साहन राशि (सिंचाई पंप को छोड़कर)।

बिजली चोरी की सूचना देने पर प्रकरण सही पाए जाने पर बिल की गई राशि प्राप्त होने पर 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि।

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