इटारसी। नरवाई जलाने के मामले में आज जिले के विभिन्न थानों में चार अलग-अलग मामले दर्ज किये गये हैं। एक मामला होशंगाबाद (Hoshangabad) देहात, दूसरा इटारसी (Itarsi), तीसरा सोहागपुर (Sohagpur) और चौथा स्टेशन रोड पिपरिया (Pipariya)थाने में दर्ज किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देहात थाना होशंगाबाद पुलिस ने जुगल किशोर (Jugal Kishore)पिता सुंदरलाल मालवीय (Sundarlal Malaviya)51 वर्ष की शिकायत पर सीताराम साहू (Sitaram Sahu), त्रिलोक साहू (Trilok Sahu)निवासी ग्राम रोहना पर मामला दर्ज किया है। फरियादी के ग्राम पलासडोह स्थित खेत में फरियादी ने दोनों से खेत में नरवाई में आग लगाने से मना करने पर न सिर्फ गालियां दीं, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। दोनों पर कलेक्टर (Collector) के आदेश की अवहेलना पर धारा 188 और फरियादी से गाली गलौच और जान से मारने की धमकी पर 294, 506, 34 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
इसी तरह से रमेश (Ramesh)41 की शिकायत पर मधुबाई (Madhubai)के खेत ग्राम राईखेड़ी में आरोपी फुलंदर (Phulandar)पिता गणेश राम (Ganesh Ram), निखिल (Nikhil) पिता फुलंदर, जगदीश(Jagdish) पिता गणेशराम (Ganesharam) ने जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर नरवाई में आग लगायी। इस पर तीनों के खिलाफ धारा 188 भादवि और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इटारसी थाने में नरवाई में आग लगाने के मामले में अज्ञात पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। ग्राम रैसलपुर से फरियादी राम निकेतन (Ram Niketan) पिता श्यामलाल कहार (Shyamlal Kahar) निवासी प्रतापपुरा मालवीय गंज इटारसी की रिपोर्ट पर धारा 285,188,427 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
भूसा मशीन संचालक पर मामला
सोहागपुर थाने में भूसा मशीन संचालक महेश (Mahesh) पिता रामसिंह गूजर (Ramsingh Gujar), निवासी तिवारी कालोनी सोहागपुर के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। उस पर आरोप है कि देवी सिंह कतिया (Devi Singh Katia)के खेत ग्राम सिंगवाड़ा, थाना सोहागपुर में भूसा मशीन से उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से कार्य करने से आगजनी हुई जिससे बड़े भू भाग आग की चपेट में आकर आपदा का रूप धारण किया। कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन का उल्लंघन पाये जाने पर 285, 188,51 आपदा अधिनियम 2005 कायम कर जांच में लिया है।