इटारसी। ग्राम सनखेड़ा (Village Sankheda) में विगत करीब तीन वर्ष पूर्व तत्कालीन नायब तहसीलदार एनपी शर्मा (Naib Tehsildar NP Sharma) ने सरकारी भूमि पर खड़ा एक प्रायवेट कंपनी (Private Company) का मोबाइल टॉवर (Mobile Tower) हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की थी। उस दौरान यहां की बाउंड्रीवाल (Boundary Wall) तोड़कर विद्युत कनेक्शन (Connection) काटने की कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन, उस दौरान एक भाजपा नेता ने इसे अपनी भूमि बताकर कोर्ट में प्रकरण दायर किया था। जनपद सदस्य कैलाश बड़कुर (Kailash Badkur) ने इसकी शिकायत की थी।अब सनखेड़ा स्थित शासन की जमीन पर अतिक्रमण कर निजी कंपनी के टॉवर को हटाने का कोर्ट में चल रहा मामला खारिज हो गया है। एपीजी भूरेसिंह भदौरिया (APG Bhure Singh Bhadauria) ने बताया कि शासन की भूमि और अतिक्रमण भूमि से लगी भूमि का सीमांकन किया गया तो पाया गया कि सनखेड़ा निवासी एक नेता ने शासन की भूमि को अपनी भूमि बताकर निजी कंपनी का मोबाइल टॉवर लगाकर उसका किराया ले रहे हैं। जब शासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की तो कोर्ट में शासन के खिलाफ केस प्रस्तुत कर दिया जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अब शीघ्रता से ही शासन की उपरोक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए कलेक्टर, एसडीएम और नायब तहसीलदार रामपुर को फैसले की कॉपी आगामी कार्यवाही के लिए भेजी जा रही है, जिससे शासन की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराई जा सके।
एक दबंग नेता की नहीं चली, कोर्ट ने खारिज किया मामला


Rohit Nage
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