इटारसी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal) ने करीब 8 वर्ष पुराने एक सड़क दुर्घटना मामले में नगर के प्रसिद्ध व्यावसायी के परिजनों को 3.7 करोड़ रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के निर्देश एचडीएफसी एर्गो जनरल एंश्योरेंस कंपनी (HDFC ERGO General Insurance Company) को दिये हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2014 में इटारसी ( Itarsi) के प्रतिष्ठित एवं युवा व्यावसायी आशीष गोठी का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। साथ में यात्रा कर रहीं उनकी पत्नी एवं पुत्र को भी गंभीर चोटें आयी थीं जिस पर थाना केसला (Thana Kesla) में आरोपी ड्रायवर (Driver) लखविन्दर सिंह के विरुद्ध एक आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हुआ था। घटना के बाद मृतक आशीष गोठी के विधिक उत्तराधिकारी पत्नी, पुत्र, पुत्री एवं मां कीओर से अधिवक्ता केके खंडेलवाल एवं अरविंद गोयल ने वर्ष 2015 में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इटारसी के समक्ष दुर्घटना में हुई क्षति के क्षतिपूर्ति हेतु तीन याचिकाएं दुर्घटना करने वाले वाहन के ड्रायवर, मालिक एवं बीमा कंपनी (Insurance Company) एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिडेड के विरुद्ध प्रस्तुत की थी जिसमें इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उपस्थित होकर बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) की शर्तों का उल्लंघन एवं आश्रितों को समक्ष कमाने वाले होकर आश्रित न होने से क्षतिपूर्ति राशि का अधिकारी न होना बताते हुए जवाब प्रस्तुत किया था।
न्यायालय (Court) ने अधिवक्ता के तर्क सुनने के उपरांत निर्णय पारित किया कि आशीष गोठी की दुर्घटना में हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप उसके विधिक उत्तराधिकारी संबंधित इंश्योरेंस कंपनी से क्षतिपूर्ति राशि प्रापत करने के अधिकारी हें तथा इस दुर्घटना में घायल उसकी पत्नी एवं पुत्र आयुष गोठी भी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
न्यायालय ने आदेश पारित किया कि मृतक आशीष गोठी के मृत्यु के परिणाम स्वरूप बीमा कंपनी उसके विधिक उत्तराधिकारी पत्नी, पुत्र, पुत्री एवं मां को 1.85 करोड़ रुपए एवं आवेदन दिनांक से भुगतान दिनांक तक का 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित अदा करें तथा दुर्घटना में घायल श्रीमती नीलू गोठी को 17 लाख रुपए व 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तथा दुर्घटना में घायल पुत्र आयुष गोठी को 35 लाख रुपए एवं आवेदन से भुगतान दिनांक तक का 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित अदा करें। इस तरह से कुल 3.7 करोड़ रुपए अधिक की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश न्यायालय ने पारित किये हैं। आवेदन आयुष गोठी व अन्य की ओर से संपूर्ण प्रकरण में अधिवक्ता केके खंडेलवाल एवं अरविंद गोयल ने की।
दुर्घटना दावा : कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिये 3.7 करोड़ भुगतान के आदेश


Rohit Nage
Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.
For Feedback - info[@]narmadanchal.com







