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बहुचर्चित मर्डर केस में आरोपी को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई

इटारसी/जबलपुर। होशंगाबाद जिले के ग्राम डोलरिया के जयंत दुबे मर्डर केस में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की न्यायमूर्ति अंजलि पालो (Justice Anjali Palo) ने ऐश्वर्य पार्थ साहू एडवोकेट (Aishwarya Parth Sahu Advocate) इटारसी के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त के विरुद्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात मर्डर केस में सहअभियुक्त भागवत सिंह तोमर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
उक्त प्रकरण में थाना पथरोटा में कमलेश विश्वकर्मा, जितेंद्र उर्फ जूली, राहुल वरकडे, रंजीवा यादव, लाल सिंह और रम्मू विश्वकर्मा के खिलाफ 302, 201 और 34 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत जयंत दुबे के मर्डर के संबंध में अपराध दर्ज किया गया जो जिला कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार की ओर से अमित पांडे शासकीय अधिवक्ता ने पक्ष रखा। इसके पूर्व भागवत सिंह तोमर की पहली जमानत याचिका गुण दोषों के आधार फरवरी 21 में निरस्त होने के बावजूद पार्थ साहू के द्वारा बताई गई वास्तविक स्थिति के आधार पर कुछ शर्तों के साथ हाई कोर्ट ने जमानत स्वीकार की है।

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