इटारसी। चेक बाउंस के एक पुराने मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार, अभियुक्त अशोक सिंह ने पारिवारिक संबंधों का हवाला देकर परिवादी चेलाराम से फरवरी 2022 में 2 लाख रुपये उधार लिए थे। वापसी के लिए दिया गया चेक बैंक में बाउंस होने पर चेलाराम ने न्यायालय की शरण ली थी।
निचली अदालत ने पहले इस मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ अशोक सिंह ने अपील की थी। अब तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने अपील पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, न्यायालय ने अभियुक्त को उधार ली गई राशि और प्रतिकर सहित कुल 2,39,378 रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता ओपी कुशवाहा एवं संतोष शर्मा ने पैरवी की।









