इटारसी। केसला ब्लाक के सुखतवा से चीफखेड़ा के बीच मोटर सायकिल से टक्कर मारने के बाद आरोपी की मौत होने पर कोर्ट ने बाइक चालक को दो साल की सजा सुनाई है। घटना में घायल को सिर में गहरी चोट आयी थी जिसकी उपचार के दौरान भोपाल के हमीदिया अस्पताल (Hamidiya Hospital)में मृत्यु हो गयी थी।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी अखिलेश देवलिया (Akhilesh Devalia) ने बताया कि 22 फरवरी 2013 को अजीत उसके दोस्त उमेश के साथ सुखतवा से चीफखेड़ा साइकिल से जा रहा था। शाम 7 बजे चीफखेड़ा, बाबुल के घर के सामने पहुंचने पर सामने की तरफ से डिस्कवर मोटर साइकिल से आरोपी दयाराम उर्फ भीम बहुत तेजी से मोटर साइकिल चला कर लाया और अजीत को टक्कर मार दी, जिससे अजीत को सिर में चोट आई, जिसकी हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
थाना केसला में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। अभियोजन साक्षियों के कथनों एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इटारसी नेे आरोपी दयाराम उर्फ भीम आत्मज बारेलाल गौंड उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम डाबरी आरक्षी केन्द्र बीजादेही जिला बैतूल को धारा 304 ए भा.द.वि. के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए का जुर्माना एवं जुर्माना न देने पर 10 दिन के सश्रम कारावास की सज़ा से एवं धारा 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1 हजार रुपये का जुर्माना एवं जुर्माना ने देनेपर 10 दिन के कारावास की सज़ा से दंडित किया है।