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नये कृषि एक्ट में कार्रवाई : जिला प्रशासन को मिली सीएम से सराहना

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इटारसी। नये कृषि कानून (Agricultural Act) के तहत पहली कार्रवाई करने पर जिला प्रशासन को मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) से सराहना मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए कृषि कानून का प्रयोग करते हुए किसानों के हित में लिए फैसले व 24 घंटे के भीतर किसानों को न्याय दिलाने पर जिला प्रशासन होशंगाबाद के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर प्रशासन की पूरी टीम को बधाई दी है।
उल्लेखनीय होशंगाबाद जिले के पिपरिया तहसील में किसानों से अनुबंध के बावजूद फॉर्चून राइस लिमिटेड कंपनी, दिल्ली (Fortune Rice Limited Company, Delhi) द्वारा खरीदी नहीं करने की, शिकायत किसानों ने की थी। जिला प्रशासन होशंगाबाद ने तत्परता से कार्रवाई कर किसानों को 24 घंटे के भीतर न्याय दिलाया है।

ये था मामला
10 दिसंबर शुक्रवार को ग्राम भौखेड़ी के कृषक पुष्पराज पटेल एवं बृजेश पटेल (Farmers Pushparaj Patel and Brijesh Patel) ने एसडीएम नितिन टाले (SDM Nitin Tale) को शिकायत की कर बताया था कि कि फॉर्चून राइस लिमिटेड दिल्ली ने 3 जून, 2020 को उच्चतम बाजार मूल्य पर धान खरीदी का अनुबंध किया था। कंपनी द्वारा लगातार अनुबंध अनुसार खरीदी की जाती रही, किंतु 9 दिसंबर को 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल धान के भाव होने पर कंपनी के कर्मचारियों ने खरीदी बंद कर किसानों से संपर्क ही तोड़ दिया। कंपनी के अधिकारी किसानों का फोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे बल्कि फोन बंद भी कर लिये।

प्रशासन ने ये किया
जिला प्रशासन ने कृषि विभाग भोपाल से मार्गदर्शन मांगा। कृषि विभाग ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के धारा 14 के तहत सर्वप्रथम सुलह मंडल के गठन की कार्यवाही एवं यदि व्यापारी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ आदेश पारित करने की सलाह दी। न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी पिपरिया ने समन जारी कर फॉर्चून राइस लिमिटेड (Fortune Rice Limited Company, Delhi)के अधिकृत प्रतिनिधि को 24 घंटे में समक्ष में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। एसडीएम कोर्ट (SDM Court) द्वारा जारी समन पर फॉर्चून राइस लिमिटेड के डायरेक्टर अजय भलोटिया के जवाब प्रस्तुत करने पर कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम-2020 की धारा-14 (2) (ए) के तहत कॉन्शुलेशन बोर्ड का गठन किया। कॉन्शुलेशन बोर्ड के समक्ष कंपनी ने 9 दिसंबर के उच्चतम दर पर धान क्रय करना स्वीकार किया। बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी पिपरिया ने अनुबंधित कृषकों से 2950+50 रुपए बोनस कुल 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल की दर धान खरीदने हेतु आदेशित किया। इस प्रकार नए कृषक कानून का प्रयोग करते हुए शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर कृषकों को अनुबंध अनुसार उच्चतम बाजार दिलाये जाने की कार्रवाई की गई। उक्त अधिनियम के तहत प्रशासन द्वारा लिए गए फैसले से किसानों में हर्ष व्याप्त है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh chouhan) ने भी प्रशासन की तत्परता की गई कार्रवाई पर सराहना की है।

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