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रात 10 के बाद ध्वनि प्रदूषण करने पर होगी कार्रवाई

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  • – प्रशासन और पुलिस की टीम ने निरीक्षण कर दिये निर्देश

इटारसी। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (Madhya Pradesh Board of Secondary Education) की परीक्षाएं 5 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं और शादियों के इस सीजन में प्रशासन ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोकथाम नहीं कर पा रहा है। बीती रात अचानक प्रशासन सक्रिय हुआ और मैरिज गार्डन (Marriage Garden) संचालकों के पास पहुंचकर उनसे डीजे नहीं चलाने को कहा। माना जा रहा है कि आज से इस आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

देर से ही सही प्रशासन ने पहल की है, लेकिन यह बहुत पहले होना था, ताकि बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में लगे बच्चों को परेशान न होना पड़ता। एसडीएम टी प्रतीक राव (SDM T Prateek Rao), तहसीलदार सुनीता साहनी (Tehsildar Sunita Sahni) और टीआई गौरव सिंह बुंदेला (TI Gaurav Singh Bundela) ने बीती रात मैरिज गार्डन में पहुंचकर डीजे संचालकों को रात 10 बजे के बाद शोर नहीं करने के निर्देश दिये हैं। ऐसा नहीं करने पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर (Collector) के आदेश पर एसडीएम दलबल के साथ मैरिज गार्डनों का निरीक्षण करने रात में निकले थे। सभी स्थानों पर डीजे दस बजे के बाद बंद रखने के निर्देश एसडीएम ने डीजे संचालकों को दिये हैं। अगर गार्डन, और बारात में 10 बजे के बाद डीजे की आवाज सुनाई देती है तो संचालकों के खिलाफ जुर्माने के साथ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने पहले ऐसी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन, अब प्रशासन केवल खानापूर्ति तक ही सीमित रहा है। अब अफसर बदले हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि कार्य का तरीका भी बदलेगा। बारातों में तेज आवाज में दिल की धड़कने बढ़ाने वाला डीजे धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। उस पर समय सीमा नहीं है। मैरिज गार्डन में रात 12 और कहीं-कहीं 1 बजे तक तेज स्वर में फूहड़ गीतों को बजाया जा रहा है। अब प्रशासन ने पहल की है, तो देखना होगा कि इस पर कब तक अमल चलता है।

Rohit Nage

Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.

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