इटारसी। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत प्रायवेट स्कूलों (private schools) की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिये ऑनलाइन (online) आवेदन आगामी 10 फरवरी तक किए जा सकेंगे। मोबाइल एप (mobile app) से मान्यता आवेदन करते समय प्रायवेट स्कूल को, आरटीई (rte) के मापदंडों की पूर्ति के लिए शाला में आवश्यक अधोसंरचना, कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जीईओ टेग (geo tag) फोटो (photo) संलग्न करना अनिवार्य है।मोबाइल एप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गई है।
आरटीई एक्ट (RTE Act) के अनुसार उपलब्ध मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 वर्ष के लिये जारी की जाएगी। इसी प्रकार बीआरसीसी (BRCC) द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट (Report) जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करने की समय सीमा अशासकीय स्कूल द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 15 कार्य दिवस के अंदर निर्धारित की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण की समय सीमा 45 कार्य दिवस है। इनके अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 45 कार्य दिवस तक संबधित अशासकीय स्कूल कलेक्टर के समक्ष अपील (Appeal) कर सकते हैं। कलेक्टर (Collector) द्वारा अपीलीय आवेदनों का निराकरण स्कूल के आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस तक किया जाएगा। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र ने आवेदन करने में सुविधा की दृष्टि से समय सारिणी के साथ ही विस्तृत निर्देश भी पत्र में दिए हैं।
प्राइवेट स्कूल की मान्यता के लिए आवेदन 10 फरवरी तक


Rohit Nage
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