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जाने क्या है शासकीय सम्पत्ति विरूपण निवारण, हो सकती दण्डनीय कार्रवाई…

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इसअधिनियम में धारा 3 के तहत नगरीय निकाय या उनके द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि वह बिना कोई कानूनी नोटिस दिए संपति विरूपण करने वाले पोस्टर, पंपलेट, दीवार लेखन आदि का हटा सकता है। इसके लिए होने वाले खर्च की संबंधित से वसूली कर सकता हैं।

संपत्ति विरूपण निवारण क्‍या हैं (What Are Asset Deformation Preventions)

राजनीतिक दलों (Political parties) में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों (candidates) को चुनाव के प्रचार करने के लिए किसी भी शासकीय/ अशासकीय  भवनों पर नारे लिखे जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर चिपकाए जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खंबो पर चुनाव प्रचार से संबंधी झंडियां लगाई जाती हैं। जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता हैं। इस संबंध में शासन द्वारा मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 पारित किया गया हैं। इस नियम की धारा-3 में यह स्पष्ट हैं कि कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिय़ा, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित नहीं कर सकतें। चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए जिले में लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता तैनात किये हैं। यह दस्ता अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।

संपत्ति विरूपण निवारण दंड (Property Defacement Prevention Penalties)

यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के बिना विरूपित किया जाता हैं तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। यदि कोई भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ऐसा करते पाया जाता हैं तो मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 (Section 5 of Madhya Pradesh Property Deformation Prevention Act 1994) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस व्‍यक्ति पर एक माह से अधिक की जेल तथा दो हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं।

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