रेत Sand चोरी में आरोपी की जमानत निरस्त

Post by: Poonam Soni

होशंगाबाद। रेत चोरी(Sand theft) के एक मामले में पिपरिया(Pipariya) के न्यायालय(Court) ने आरोपी की जमानत(Bail) अर्जी निरस्त() कर उसे जेल भेज दिया है।
मीडिया प्रभारी अभियोजन दिनेश कुमार यादव(Media in-charge prosecution Dinesh Kumar Yadav) ने बताया कि 15 जून 2020 को ग्राम राईखेड़ी में एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्राली(Tractor trolley) से रेत का अवैध(Illigal sand mining) परिवहन कर रहा था। सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो आरोपी दीपक ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर भाग गया बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जहां उसकी ओर से लगाई गई जमानत याचिका निरस्त कर उसे जेल भेज दिया है।

पुलिस ने आरोपी दीपक को पकड़कर पूछताछ की तो उसके पास रेत के संबंध में कोई रायल्टी(Royalty) नहीं थी। आरोपी के विरुद्ध धारा 379,34 आईपीसी एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपी दीपक को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां पर आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सोहनलाल चौरे(Sohanlal Chourey, Assistant district prosecution officer), सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, पिपरिया ने ज़मानत आवेदन का मौखिक विरोध किया। अभियोजन के प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर न्यायालय यश कुमार सिंह(Court Yash Kumar Singh), जेएमएफसी पिपरिया ने आरोपी की ज़मानत को निरस्त कर जेल भेजा।

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