इटारसी। करदाताओं के लिए एक अच्छी खबर है। कल 13 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत में बकाया संपत्ति कर और जलकर के अधिभार (सरचार्ज) पर नगर पालिका द्वारा एक विशेष छूट दी जाएगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
संपत्ति कर पर छूट
जिन करदाताओं पर संपत्ति कर बकाया है, उन्हें इस लोक अदालत में छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए नगर पालिका में ही एक काउंटर रहेगा, करदाताओं को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा।
- 50,000 रुपए तक के बकाया पर: अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- 50,000 से 1,00,000 रुपए तक के बकाया पर: अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- 1,00,000 रुपए से अधिक के बकाया पर: अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
यह छूट उन सभी करदाताओं के लिए है जिनका संपत्ति कर लंबे समय से बकाया है।
जलकर पर छूट
इसी तरह, जलकर के बकाएदारों को भी विशेष छूट का मौका दिया जा रहा है।
- 10,000 तक के बकाया पर: अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- 10,000 से 50,000 रुपए तक के बकाया पर: अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- 50,000 से अधिक के बकाया पर: अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
यह पहल उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो छोटी राशि के बकाए के कारण अतिरिक्त अधिभार का सामना कर रहे थे। यह विशेष छूट करदाताओं को बकाया राशि का भुगतान करने और भविष्य में किसी भी कानूनी कार्यवाही से बचने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है।









