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बाइक चोर की जमानत निरस्त कर, जेल भेजा

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होशंगाबाद। कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये बाइक चोर (Bike theft) को आज कोर्ट में पेश किया गया। उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन पेश किया था, जिसे आज कोर्ट ने निरस्त कर उसे जेल भेज दिया है। मीडिया प्रभारी अभियोजन दिनेश कुमार यादव (Dinesh Kumar Yadav) ने बताया कि फरियादी खोजनपुर होशंगाबाद (khojanpur, Hoshangabad) में रहता है और हलवाई का काम करता है। वह अपनी मां ललिताबाई के साथ अपनी मोटरसाइकिल डिस्कवर 125 सीसी, नीले रंग की एमपी 05 एमडी 2684 से बांद्राभान बाड़ी में काम करने गया था, उसने मोटरसाइकिल को कैलाश के ईंट के भट्टे के पास तवा नदी के किनारे बांद्राभान में खड़ी करके काम करने चला गया था। लगभग दोपहर 2 बजे वापस आया तो उसकी मोटरसाइकिल नहीं मिली, आसपास तलाश किया तब भी नहीं मिली। फरियादी ने मोटरसाइकिल 2 वर्ष पहले संतोष मालवीय से खरीदा था, उसी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मोटरसाइकिल (Motorcycle) की कीमत करीब 12000 रुपये है, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है। फरियादी द्वारा अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। पुलिस ने 379 भादवि की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी रामबाबू पिता सुमेर सिंह अहिरवार को दोषी पाते हुए, न्यायालय में गिरफ्तार कर पेश किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरुणा कापसे, होशंगाबाद ने आरोपी की ज़मानत का मौखिक विरोध किया एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, होशंगाबाद ने आरोपी की ज़मानत निरस्त कर उसे जेल भेजा।

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