रविवार, सितम्बर 8, 2024

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चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार 30 तक कर सकेंगे नामांकन

  • – रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कक्ष में दोपहर 3 बजे तक ही जमा होंगे
  • – नाम वापसी और चिन्ह आवंटन के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण

नर्मदापुरम। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। इस दिन दोपहर 3 बजे तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कक्ष में समस्त दस्तावेजों के साथ प्रवेश कर चुके अभ्यर्थी ही नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे। परिसर में उपस्थित अभ्यार्थी नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए पात्र नहीं होगा।

शनिवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह (Collector and District Election Officer Neeraj Kumar Singh) ने कलेक्ट्रेट (Collectorate) में नाम निर्देशन के संबंध में विधानसभावार समीक्षा की और अन्तिम पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को नाम निर्देशन के संबंध निर्वाचन आयोग के निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन में कोई त्रुटि न हो इसका विशेष ध्यान रखें। बैठक में नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर (National Level Master Trainer) पंकज दुबे (Pankaj Dubey) द्वारा नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि नाम वापसी के लिए अभ्यर्थी प्रारूप 5 में रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन कर सकेंगे।

अभ्यार्थी, निर्वाचन अभिकर्ता या प्रस्तावक के अलावा कोई भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन वापसी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 31 अक्टूबर को संवीक्षा होने के बाद ही अभ्यर्थी 2 नवंबर तक दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। बैठक में राजनैतिक दल, मान्यता प्राप्त दल, गैर मान्यता प्राप्त दल और अन्य के संबंध में चुनाव चिन्ह आवंटन के संबंध में निर्देशो की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि 5 नवंबर से मतदान कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ एसएस रावत (SS Rawat), अपर कलेक्टर देवेंद्र कुमार सिंह (Devendra Kumar Singh) सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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