होशंगाबाद। औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Area)किशनपुरा (Kishanpura)में स्थित पोहा मिल के संचालकों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर भारतीय दंड विधान (Indian Penal Code)के अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Security Act)की धारा 59, 26 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer)ज्योति बंसल (Jyoti Bansal)पति विनय गुप्ता (Vinay Gupta)की शिकायत पर देहात थाना होशंगाबाद पुलिस (police)ने अशोक वाधवानी (Ashok Wadhwani)पिता सेवाराम (Sevaram) निवासी, कृष्णपुरी (Krishnapuri) सिंधी कालोनी (Sindhi Colony)और कैलाश (Kailash) पिता सेवाराम वाधवानी निवासी कृष्णपुरी सिंधी कालोनी होशंगाबाद के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 17 नवंबर 2020 को अशोक (Ashok)पोहा मिल किशनपुरा औद्योगिक क्षेत्र में जाकर जांच की थी। जांच के 9 नमूने लिये थे जिसमें से एक नमूने में फंगस होने के कारण पोहा का नमूना असुरक्षित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया और इस मामले में एफआईआर (FIR)दर्ज करायी गयी है।
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पोहा मिल (Poha Mill) संचालकों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मामला दर्ज


Rohit Nage
Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.
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