यूको बैंक की रिकवरी का मामला, तहसीलदार नहीं ले सकेगी कब्जा

Rohit Nage

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Case of recovery of UCO Bank, Tehsildar will not be able to take possession
  • डीआरटी ने जारी किया यथास्थिति का आदेश, कमला देवी गुबरेले की अपील पर हुए आदेश

इटारसी। नई गरीबी लाइन की रहने वाली कमला देवी (Kamala Devi), नागेंद्र गुबरेले (Nagendra Gubarele) के द्वारा डीआरटी में प्रस्तुत अपील एसए 312/24 पर आदेश करते हुए प्रोसिडिंग ऑफीसर रामनिवास पटेल (Proceeding Officer Ramniwas Patel) ने उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रखते हुए यथा स्थिति के आदेश पारित कर दिए हैं।

उक्ताशय की जानकारी ऐश्वर्य पार्थ साहू एडवोकेट (Aishwarya Partha Sahu Advocate) ने जबलपुर (Jabalpur) से दी। श्री साहू ने बताया कि उक्त प्रकरण में यूको बैंक द्वारा ब्रांच ऑफिस इटारसी (Itarsi), आजाद इंटरप्राइजेज इटारसी (Azad Enterprises Itarsi) और तहसीलदार इटारसी को पक्षकार बनाया गया है।

Aishvarya

उल्लेखनीय है कि श्रीमती कमला देवी गुबरेले के नई गरीबी लाइन इटारसी स्थित मकान का कब्जा लिए जाने हेतु तहसीलदार इटारसी कार्रवाई कर रही थीं। वहीं इस यथा स्थिति के आदेश के आ जाने के बाद अब कब्जे की कार्यवाही रुक जाएगी। कमलाबाई ने एक आवेदन पत्र के साथ आदेश की प्रति एवं शपथ पत्र सभी पक्षों को प्रस्तुत करने हेतु तैयार कर लिया है।

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