इटारसी। इन दिनों सभी पोलिंग बूथ पर, जहां आप वोट डालने जाते हैं, मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। यह कार्य पिछले 9 नवंबर से चल रहा है और 8 दिसंबर तक चलेगा।
वे मतदाता, जो इस वर्ष 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम इन केन्द्रों पर मौजूद बीएलओ के पास जाकर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जो वोटर दिवंगत हो गये, उनके परिजन उनके नाम मतदाता सूची से हटवा सकते हैं।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिन लोगों को अपना नाम सूची में देखना है तो वे भी जाकर इस बात की तसदीक कर सकते हैं कि उनका नाम सूची में है, या नहीं। यह इसलिए भी जरूरी है, कि मतदाता सूची बनाते समय कई बार चूक हो जाने से नाम छूट जाते हैं।
यदि आप सोचते हैं कि आपने पिछले चुनाव में वोट दिया था, तो आपका नाम तो सूची में होगा ही। लेकिन, यह जरूरी भी नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि मतदान वाले दिन लोग अपना नाम नहीं होने पर भटकते और विरोध दर्ज कराते रहते हैं और उस वक्त न तो वोटर कुछ कर सकता है और ना ही प्रशासन।
वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चैक कर लें, इस भरोसे में न रहें कि पिछले चुनाव में हमने वोट डाला था, तो हमारा लिस्ट में नाम तो होगा ही, ऐसा नहीं है, जो अब नई लिस्ट आई है, उसमें बहुत से लोगों के नाम नहीं हैं। यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो 6 नंबर फार्म भर कर अपना नाम जरूर जुड़वा लें।
इन सेंटर्स पर मतदाता फोटो परिचय पत्र बनाने, पुराने ब्लेक/व्हाइट से कलर कार्ड कराने का काम भी कराया जा सकता है। पुराने मतदाता अपना नया वोटर कार्ड निशुल्क बनवा सकता है।
ये कागजात साथ लेकर जाएं
- दो रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- राशन कार्ड की फ़ोटो कॉपी
- आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी।
- जन्मतिथि प्रमाण-पत्र की फ़ोटो कॉपी।
- 18 वर्ष की होनी चाहिए
- घर के किसी एक सदस्य के वोटर कार्ड की फ़ोटो कॉपी।