– अचल संपत्ति की कुर्की के साथ क्रय-विक्रय, हस्तांतरण पर रोक
– कंपनी के सभी बैंक खातों को किया फ्रीज
– 1388 निवेशकों की 7.12 करोड़ की राशि वापसी का मार्ग खुला
इटारसी/सागर। पिनकॉन ग्रुप कोलकाता (Pincon Group Kolkata) द्वारा सागर जिले के आवेदक 1388 निवेशकों से की गई ठगी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में त्वरित और ठोस कार्यवाही करते हुए सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर सागर दीपक आर्या (Collector Sagar Deepak Arya)ने चार चिटफंड कंपनियों (Chit Fund Companies)के निवेशकों की करीब 7 करोड़ 12 लाख रुपए और हर्जाने की राशि वापसी सुनिश्चित करने हेतु कंपनी पिनकॉन ग्रुप की 10 संपत्तियों की कुर्की और 9 खातों को फ्रीज (Freeze) करने के आदेश दिए हैं। उक्त आशय की जानकारी निवेशकों के अधिवक्ता रमेश के साहू इटारसी ने दी।
श्री साहू ने बताया कि एलआरएन फाइनेंस (LRN Finance), एलआरएन प्रोड्यूसर (LRN Producer), उत्कल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी (Utkal Multi State Credit Cooperative Society) एवं ग्रीनेज फूड लिमिटेड (Greenage Food Limited) सहित अन्य नाम वाली चिटफंड कंपनियों ने जिला सागर(District Sagar) सहित मध्यप्रदेश में 14 ब्रांचों के माध्यम से करीब 80 करोड़ की राशि की वापसी में व्यतिक्रम किया है। चिटफंड कंपनी पिनकॉन ग्रुप का मास्टर माइंड मनोरंजन राय (Master Mind Manoranjan Rai) बताया जाता है, जिसने विनय सिंह एवं हरि सिंह सहित कई सहयोगियों जिनके नाम आवेदन में बताए गए हैं, के माध्यम से अनेकों कंपनियों और सोसाइटी का निर्माण किया और पूरे देश में करीब 1000 करोड़ रुपए की ठगी की है।
अधिक ब्याज और प्रोडक्ट (Product) देने का लालच देने वाले पिनकान ग्रुप ने कई कंपनियों और सोसाइटिओं (Societies) के नाम बदले तथा एक कंपनी में जमा की गई राशि को दूसरी कंपनी में डायवर्जन (Diversion) कर राशि का दुरुपयोग किया है। वापसी की तारीख के पहले कंपनी कार्यालय बंद कर देती थी। कलेक्टर सागर द्वारा अपने आदेश में आवेदकों की पॉलिसियों का आकलन एवं सत्यापन हेतु एसडीओ सागर को अधिकृत कर दिया है। निवेशकों के अधिवक्ता रमेश के साहू इटारसी ने बताया कि मध्यप्रदेश निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 नियम 2003 के तहत इरा चौरसिया, सुनील कुमार जैन, धीरज कुमार चौरसिया, एवं श्रीमती कांति चौबे सहित 1388 निवेशकों की ओर से प्रकरण पेश किया गया है।