इटारसी। 02 फरवरी, 2024 से प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर तहसील (Cyber Tehsil) लागू होगी। इसके लिए कार्यालय मुख्य राजस्व आयुक्त का पत्र एवं राजस्व विभाग की अधिसूचना जारी हो गयी है। साइबर तहसील परियोजना संपूर्ण प्रदेश में दिनांक 02 फरवरी 2024 से लागू की जानी है। संदर्भित पत्र के माध्यम से साइबर तहसील माड्यूल के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है तथा इसका विस्तार प्रदेश के समस्त जिलों में किये जाने संबंधी अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (Madhya Pradesh Gazette) दिनांक 18.12.2023 में प्रकाशित की जा चुकी है।
साइबर तहसील से संबंधित गहन प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से प्रदान किया जा चुका है। बता दें कि 02 फरवरी, 2024 को जिला उज्जैन (Ujjain) में अमित शाह (Amit Shah), गृह मंत्री, भारत सरकार (Government of India) एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) के कर कमलों से साइबर तहसील को संपूर्ण प्रदेश में लांच किया जाएगा। इस कार्यक्रम की सीएम इवेंट (CM Event) के माध्यम से वेबकास्टिंग (Webcasting) की जायेगी वेब कास्ट का लिंक तथा कार्यक्रम के प्रसारण का समय पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।
प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग निकुंज कुमार श्रीवास्तव (Nikunj Kumar Srivastava) के अनुसार 02 फरवरी 2024 को कार्यक्रम के दौरान जिला मुख्यालय में एवं तहसील मुख्यालय पर वेबकास्ट के माध्यम से प्रसारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं। जिले व तहसील मुख्यालयों पर इस कार्यक्रम में वरिष्ठ जन-प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश हैं। तहसील स्तर पर सभी पटवारी भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।