अस्थाई कनेक्शन लेकर ही झांकी पंडाल की सज्जा करें, अन्यथा होगी कार्रवाई

अस्थाई कनेक्शन लेकर ही झांकी पंडाल की सज्जा करें, अन्यथा होगी कार्रवाई

इटारसी। गणेशोत्सव (Ganeshotsav) तथा अन्य त्योहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company) ने माकूल प्रबंध किए हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पंडालों एवं झांकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑन लाइन (Online) अस्थाई कनेक्शन (Connection) लेकर ही करें।

अस्थाई कनेक्शन लेने हेतु क्या करें

कंपनी के निकटतम जोन कार्यालय/ वितरण केन्द्र में निर्धारित प्रपत्र में सही संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। बिजली कंपनी के portal.mpcz.in पर जाकर भी अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार (Licensed Electrical Contractor) की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें। रसीद की लेमीनेटेड (Laminated) प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/ झांकी के सामने लगाएं। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा (Electricity Connection Metered) एवं विद्युत देयक की बिलिंग (Billing) नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन हेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग न करें।

अस्थाई कनेक्शन न लेने से होने वाले नुकसान

  • अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका।
  • पारेषण एवं वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही।
  • अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
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AUTHORRohit

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