कई परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। ऐसे सभी छात्रों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना (Chief Minister Public Welfare Education Promotion Scheme) का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छात्रों का शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के उन विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता या पिता मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग (Labour Department) में असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत है। ऐसे सभी छात्रों का स्नातक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर शिक्षण का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन सभी पाठ्यक्रमों के लिए व्यय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क का ही भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों को उच्च आय वर्ग की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान किये गए है वह बिना किसी आर्थिक परेशानी के अब संबंधित विश्वविद्यालय में निशुल्क प्रवेश ले सकते है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य है गरीब श्रमिक श्रेणी के बच्चों को उच्च आय वर्ग की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने हेतु अभ्यर्थियों को अब किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना लेकर आयी है। अब विद्यार्थी इस योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग ,मेडिकल ,आईटीआई ,क्लैट आदि कोर्सों हेतु सहायता राशि प्राप्त कर अपनी पढाई को पूरा कर सकते है यह श्रमिक श्रेणी के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवा के उनके सपनो को साकार करने का अवसर उन्हें प्रदान किया गया है। प्रदेश में कई छात्र-छात्राएं ऐसे है जो प्रतिभावान है लेकिन उनके पास उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने हेतु किसी भी प्रकार के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इन सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उपलब्ध कोर्स
• ग्रेजुएशन कोर्स
• पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स
• आईटीआई कोर्स
• डिप्लोमा कोर्स
• सर्टिफिकेट कोर्स
• पोस्ट पीजी डॉक्टरेट
• डयूल डिग्री कोर्स
• एवं अन्य प्रकार के सभी महत्वपूर्ण कोर्स
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लाभ
• इस योजना के माध्यम से उन विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता या पिता मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग के असंगठित कामगार के रूप में पंजीकृत हैं।
• यह योजना प्रदेश की बेरोजगारी दर घटाने में भी कारगर साबित होगी।
• इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
• ऐसे सभी छात्रों को स्नातक, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा एवं आईटीआई पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने पर शिक्षण का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।
• इन सभी पाठ्यक्रमों के लिए व्यय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क का भी भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
• इसमें मेस शुल्क एवं कॉशन मनी शुल्क शामिल नहीं किया गया है।
• इस योजना के अंतर्गत केवल वही शुल्क शामिल किया जाएगा जो विनियामक समिति अथवा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग एवं भारत सरकार राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की पात्रता
• आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
• आवेदक के माता/पिता का मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कामगार के रूप में पंजीयन होना चाहिए।
• आवेदक छात्र के पास योजना में आवेदन करने हेतु सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज होने अनिवार्य है।
• निजी संस्थानों में प्रवेश लेने हेतु लाभार्थी छात्र का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
• निर्धारित अवधि के साथ विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पूर्ण करना आवश्यक है।
• 12वीं पास करने के उपरान्त ही विद्यार्थी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने हेतु योजना से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है।
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन दस्तावेज
• आधार कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
• मोबाइल नंबर
• ईमेल आईडी
• निवास प्रमाण पत्र
• आवेदक के शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
• परिवार का सालाना आय प्रमाण पत्र
• आयु का प्रमाण
• बैंक खाता विवरण
• राशन कार्ड
मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
• सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://scholarshipportal.mp.nic.in/SambalScholarship/ पर जाना होगा।
• होम पेज पर आपको पंजीयन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• इसके पश्चात आपको पंजीयन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• इसके पश्चात आपके सामने पंजीयन फॉर्म खुलकर आएगा।
• आपको इस फॉर्म में पूछी गई निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
• इसके पश्चात आप को सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• अब आपको लॉगिन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• सके पश्चात आपको अपनी लॉगिन क्रिडेंशियल्स दर्ज करके लॉगइन करना होगा।
• अब आपको अप्लाई नाउ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खोल कर आएगा।
• आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
• अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
• इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।








