इटारसी। पुलिस ने 15 अक्टूबर को ट्रैक्टर-ट्रॉली में अवैध रूप से डीएपी खाद का परिवहन करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इस कार्रवाई में ₹2,16,000 मूल्य की 160 बोरी डीएपी खाद के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी जब्त किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर 2025 को तहसीलदार शक्ति तोमर और नायब तहसीलदार कृष्णकांत उईके को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इटारसी के ओवर ब्रिज के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में डीएपी खाद का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही अधिकारियों की टीम ने मौके पर घेराबंदी की और महिंद्रा ARJUN 555 DI ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोक लिया।
जांच में ट्रैक्टर चालक जितेंद्र कुशवाहा से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि खाद का मालिक अमित चौहान है, लेकिन वह खाद के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस अनियमितता को देखते हुए, टीम ने मौके पर ही 160 बोरी डीएपी खाद और परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर थाना इटारसी को सौंप दिया। जब्त की गई खाद की अनुमानित कीमत ₹2,16,000 बताई जा रही है।
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड नर्मदापुरम, सुश्री जयश्री देशमुख द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर, इटारसी थाने में ट्रैक्टर चालक जितेंद्र कुशवाहा और ट्रैक्टर मालिक अमित चौहान के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 7 और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध क्रमांक 0837/2025 पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है।








