होशंगाबाद/इटारसी। जिले में वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों (chit fund companies) के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। जिले में निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए चिटफंड कंपनियों पर प्रभावी अंकुश लगाया है। गौरतलब है कि कलेक्टर धनजंय सिंह (Collector Dhanjay Singh) ने पीडि़तों की शिकायत पर कार्यवाही कर ऐसी 4 चिटफंड कंपनियों की विभिन्न जिलों एवं प्रदेश में स्थित संपत्तियों की कुर्की करने तथा कंपनियों के संचालकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण (FIR) दर्ज करने के आदेश दिए थे। थाना इटारसी में चारों चिटफंड कंपनी के संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। उल्लेखनीय है कि जिले में न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा मध्यप्रदेश में निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत अभी तक 11 चिटफंड कम्पनियों व उनके संचालाकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की गई है ।
इन कंपनियों के संचालकों पर एफआईआर
जिले के इटारसी शहर में संचालित चिटफंड कंपनी मालवांचल लिमिटेड नई दिल्ली कंपनी के डायरेक्टर अमित कुमार रत्नाकर, नंदन रत्नाकर, दिलीप सेन, यूएसके इंडिया लिमिटेड इंदौर के डायरेक्टर विश्वराम सिंह तोमर, उमेश नरवरिया, संजय वर्मा, पप्पू पटेल, कंपनी एमजे लैंड डेवलपर्स लिमिटेड ग्वालियर के संचालक संतोष लाल राठौर, कंचन रजावत कुशवाहा, निर्मला राठौर, मधुरा भाई राठौर, गोपाल प्रसाद गुप्ता, दिलीप जैन, सुनील सिंह, सुनील सिंह कुशवाह, निर्मला राठौर, एसआर हाशमी तथा साईं दीप फ्यूचर स्टेट डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड झारखंड कंपनी के संचालक सीएमडी भूपेंद्र कुमार साहू, दिलीप कुमार साहू, विपुलकुमार, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, घनश्याम प्रसाद जोशी, भागीरथ प्रसाद, पंकज राठौर, रोहित कुमार, सालिकराम, कालू जी वर्मा के विरुद्ध के के विरुद्ध थाना इटारसी में एफआईआर (अपराधिक प्रकरण) दर्ज कराई गयी ।
वसूली जाएगी 3 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि
चिटफंड कंपनी मालवांचल लिमिटेड नई दिल्ली से 39,96,900, यूएसके इंडिया लिमिटेड इंदौर से 1,88,55,856, एम जे लैंड डेवलपर्स लिमिटेड ग्वालियर से 1,08,72,900, साईं दीप फ्यूचर स्टेट डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड झारखंड 23,89,265 से इस प्रकार कुल 3 करोड़ 61 लाख 14 हजार 921 रुपए की राशि मय ब्याज 12 प्रतिशत से वसूली जाएगी।