नर्मदापुरम। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि में मत्स्याखेट को प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर के आदेश में बताया है कि मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विपणन पूर्णत: प्रतिबंधित है।
मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग के निर्देशानुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, उनको छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में कहा है कि उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा 5 के अंतर्गत उल्लघंनकर्ता को एक वर्ष तक का कारावास या पांच हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
मत्स्य पालकों को सूचित कियाहै कि 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट परिवहन, विपणन प्रतिबंधित रहेगा। व्यक्ति ना तो स्वयं इस प्रकार का कार्य करें और ना ही अन्य किसी व्यक्ति को उक्त कार्य के लिए सहयोग दें।