- डिवीजन बेंच ने स्वीकार की जमानत
इटारसी/जबलपुर। इटारसी न्यास कॉलोनी के अतिरिक्त भूखंड प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विशाल धगट और न्याय मूर्ति प्रमोद अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इटारसी के राजा सैफी एडवोकेट की जमानत याचिका स्वीकार कर 50 हजार रुपए की जमानत और मुचलके पर रिहा किए जाने के आदेश दिए हैं।
उक्त आशय की जानकारी ऐश्वर्य पार्थ साहू एडवोकेट ने जबलपुर से दी। श्री साहू ने बताया कि वास्तविक मुलजिमों द्वारा राजा सैफी के सिर पर पूरा मामला रखा जाना विधिक रूप से उचित नहीं है। अब उच्च न्यायालय को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जायेगा। उक्त मामले में निम्न न्यायालय की सजा को बढ़ाने के लिए रिपोर्टकर्ता हाइकोर्ट पहुंचे हैं, उनकी ओर से अधिवक्ता बसंत राज पांडे ने जमानत पर आपत्ति ली।
शासन की ओर से अरविंद सिंह शासकीय अधिवक्ता ने पक्ष रखा। वही राजा सैफी की ओर से एडवोकेट संकल्प कोचर और ऐश्वर्य पार्थ साहू ने तैयारी कर जोरदार पक्ष रखा और कोर्ट को वास्तविक कानूनी स्थिति से अवगत कराया। इसी मामले में लगभग 4 माह से जेल में बंद संजीव श्रीवास्तव को भी राजा सैफी के साथ जमानत का लाभ मिल गया।









