भोपाल/इटारसी। यदि आपको ट्रेन (Train) में सुरक्षित सफर करना है तो रेलवे के इस अनुरोध को आप नजरअंदाज न करें। रेलवे (Railway) आपकी सुरक्षा के लिए ही इस तरह के अनुरोध करता है। दरअसल, ट्रेन में होने वाली अग्नि दुर्घटना ज्यादातर यात्रियों की बेपरवाही के कारण ही होती हैं। ट्रेन की बोगियों में लिखे निर्देशों को पढ़कर उस पर अमल करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। रेलवे ने पुन: अपने अनुरोध को दोहराया है।
भोपाल मंडल रेल प्रशासन (Bhopal Divisional Railway Administration) ने कहा है कि चलती गाडिय़ों में धूम्रपान करने अथवा विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करने वालों के कारण रेल संपत्ति की हानि और सह यात्रियों के जीवन को खतरा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना रहती है। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने मिशन मोड में भोपाल मंडल (Bhopal mandal) पर रेल सुरक्षा बल और टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से गाडिय़ों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान करने तथा साथ में ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ रखने वालों के खिलाफ गहन अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही गाड़ी में पैंट्रीकार की भी जांच की जा रही है। पैंट्रीकार में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील और विस्फोटक सामान पाए जाने पर रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय (Divisional Railway Manager Saurabh Bandopadhyay) ने यात्रियों से अपील की है कि रेल परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में धूम्रपान न करें और ना ही किसी भी प्रकार के विस्फोटक एवं ज्वलनशील सामग्री के साथ यात्रा करें। इससे आपके साथ सह यात्रियों का भी जीवन खतरे में पडऩे के साथ ही रेल संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है। यात्रा के दौरान धूम्रपान करना, ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ (flammable and explosive substances) लेकर यात्रा करना रेल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध भी है। ऐसा करने से आप के विरुद्ध नियमानुसार कारवाही हो सकती है।