नर्मदापुरम। आबकारी विभाग (Excise Department) द्वारा आगामी विधानसभा निवार्चन के मद्देनजर इटारसी शहर (Itarsi City) एवं सुहागपुर में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही 70 लीटर कच्ची हाथभट्टी एवं शराब एवं 1650 किलोग्राम जप्त अनुमानित कीमत 251000 रुपए एवं आबकारी विभाग द्वारा कायम प्रकरण में आरोपी रितुराज (Sohagpur Rituraj) पिता जुगराज गौर (Jugraj Gaur) को न्यायालय नर्मदापुरम (Court Narmadapuram) द्वारा 2 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 25000 रुपया से दण्डित किया गया।
कलेक्टर नीरज कुमार सिंह (Collector Neeraj Kumar Singh) के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर (District Excise Officer Arvind Sagar) के मार्गदर्शन में वृत्त इटारसी (Circle Itarsi) शहर एवं में सूरजगंज बालाजी मंदिर असफाबाद एवं सोहागपुर क्षेत्र में आबकारी दल द्वारा अनेक संदिग्ध स्थल की तलाशी लेकर 1650 किलोग्राम महुआ लाहान एवं 70 लिटर हाथभट्टी शराब जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.1(क) के तहत 7 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गए जप्त की गई सामग्री की अनुमानित कीमत 251000 रुपए है। कार्यवाही में आबकारी दल द्वारा महुआ लहान के सैंपल लिए एवं लहान को मौके पर शराब बनाने हेतु अनुपयोगी किया।
आबकारी विभाग नर्मदापुरम द्वारा कायम प्रकरण में न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नर्मदापुरम द्वारा आरोपी रितुराज पिता जुगराज गौर निवासी कुचबंदिया मोहल्ला माखन नगर (Makhan Nagar) को आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25000 रुपया से दंडित किया गया। प्रकरण की विवेचना आबकारी उपनिरीक्षक वासुदेवाचार्य त्रिपाठी द्वारा की गई एवं न्यायालय शासन की ओर से पैरवी अरुण पठारिया लोक अभियोजक नर्मदापुरम द्वारा की गई। जिला आबकारी अधिकारी नर्मदापुरम अरविंद सागर ने बताया कि आगामी विधानसभा सभा चुनाव के मद्देनजर जिले अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सुयश फौजदार, आबकारी मुख्य आरक्षक रघुवीर प्रसाद निमोदा, आबकारी आरक्षक मदन सिंह रघुवंशी, नगर सैनिक रामावतार यादव का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी दल द्वारा सटीक सूचनाएं संकलित कर इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेंगी।