इटारसी। एसडीएम ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे इटारसी (West Central Railway Itarsi)के दो जिम्मेदार अधिकारियों को रेलवे स्टेशन (Railway Station) से नयायार्ड (Newyard) रोड के नवनिर्मित हिस्से में अधूरा कार्य होने पर नोटिस जारी किया है। उन्होंने आरटीआई एक्टिविस्ट प्रमोद पगारे (RTI Activist Pramod Pagare)की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया है।
एसडीएम (SDM) एमएस रघुवंशी (MS Raghuvanshi) ने सहायक मंडल अभियंता (कार्य) एवं मुख्य कार्य निरीक्षक (कार्य) को नोटिस जारी कर आज 18 जून को दोपहर 2 बजे तक तलब किया है। नोटिस में जवाब मांगा है कि सड़क, पुलिया और नाली अधूरी होने और सड़क के दोनों तरफ सोल्डर नहीं होने से कोई दुर्घटना होती है तो किसकी जवाबदारी होगी? और निर्माण कार्य समय सीमा में कब पूरा होगा?
श्री पगारे ने कहा कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को इस नोटिस के मिलने के पश्चात मामले को गंभीरता से लेकर अधूरे कार्यों को निश्चित समय सीमा में पूरा करना चाहिए। उन्हें जानकारी मिली है जो ठेकेदार निर्माण कार्य कर रहे थे वह अधूरा छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि उनके परिवार में कोरोना के कारण मौतें हो गई जो अति दुखद है। हम उस परिवार के प्रति विनम्र भाव से मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं, परंतु रेलवे के अधिकारियों को चाहिए कि इस अधूरी सड़क, अधूरी नाली और अधूरी पुलिया के कारण श्रद्धांजलियों की श्रंखला न बन जाए इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
उन्होंने कहा रेलवे के अधिकारी स्वयं को नहीं बचा सकते यह कहकर की किसी घटना के कारण हम काम रोक रहे हैं। रेल लाइन और सड़क के संबंध में रेलवे की अलग-अलग नीति नहीं होना चाहिए। उनको चाहिए कम समय की निविदा निकालकर यह निर्माण कार्य कराएं और जो राशि का अंतर है पुराने ठेकेदार के ठेके में से कटौती कर ले। या रेलवे जो उचित समझे करें। परंतु निर्माण कार्य नहीं रोका जाना चाहिए।