इटारसी। खाद-बीज की दुकानों के सामने हर रोज खाद के भंडारण की सूचना चस्पा करनी होगी। यदि जांच के वक्त ऐसा नहीं पाया गया तो फिर दुकानदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस आशय के आदेश आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी (Sub Divisional Officer Revenue Madan Singh Raghuvanshi) ने जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि तहसील के अंतर्गत खाद-बीज की सभी दुकानों के संचालकों को दुकान के सामने खाद के भंडारण की सूचना नियमित प्रदर्शित करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं पाये जाने पर दुकानदार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
दुकान के सामने रोज लगाना होगी खाद स्टॉक की सूचना

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