ट्रेन में चेन सुधारने वाले की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

ट्रेन में चेन सुधारने वाले की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

इटारसी। ट्रेनों में चेन सुधारने वाले की हत्या के आरोपी को कोर्ट (Court) ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। इसे जघन्य मामला माना गया था। घटना दिसंबर 2018 की बतायी जा रही है। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी (Third District and Sessions Judge Itarsi) श्रीमती सुशीला वर्मा (Mrs. Sushila Verma) ने आज ट्रेन में चेन सुधारकर जीवनयापन करने वाले व्यक्ति की हत्या करने के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी बादल सिंह धुर्वे (Badal Singh Dhurve) पिता कमल सिंह धुर्वे (Kamal Singh Dhurve), निवासी रहटगांव (Rahatgaon), जिला हरदा (District Harda) को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 25 (1-बी)(बी) आम्र्स एक्ट में 03 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (Rajkumar Nema) एवं शासन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हरिशंकर यादव ( Harishankar Yadav) ने बताया कि 01 दिसंबर 2018 को थाना इटारसी में पुरूषोत्तम पिता सुरेश कुनबी अलोड़े ने मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सुबह करीब 8 बजे रेल्वे स्टेशन इटारसी के बाहर अनीश के पान ठेले के पास बैठा हुआ था, वहां पर आरोपी बादल सिंह धुर्वे और मृतक सोनू उर्फ सुनील पिता होतम सिंह निवासी आगरा के बीच झगड़ा होने लगा। झगड़े में बादल ने सोनू उर्फ सुनील का कॉलर खींचते हुए शेखू फल्ली वाले के ठेले वाले के पास ले गया और वहां पर बादल ने उसके पास रखा हुआ चाकू निकालकर सोनू के सीने एवं पेट पर 3-4 बार चाकू से बार किया जिससे सोनू को सीने और पेट पर चोट लगी।

चाकू मारने के बाद बादल वहां से भाग गया। सोनू भी वहां से पैदल-पैदल घायल अवस्था में भारत टेलर की दुकान तक गया और वहां गिरकर बेहोश हो गया। पुलिस उसको उठाकर अस्पताल ले गई थी जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा मर्ग कायम करने के उपरांत नक्शा पंचायतनामा की कार्यवाही की गई। अपराध क्रमांक 1088/18 पर धारा 302 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक राधाकांत राय ने विवेचना के दौरान आरोपी बादल धुर्वे से पूछताछ की जिसमें आरोपी ने अपराध में प्रयुक्त चाकू पोटरखोली के खंडहरनुमा मकान में ईंट के नीचे दबाकर रखना बताया था। उपनिरीक्षक राधाकांत रॉय ने खण्डहरनुमा मकान से चाकू जब्त किया। इसके अलावा अन्य भी साक्ष्य एकत्र किये और न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।

श्री यादव ने बताया गया कि शासन की ओर से 13 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया और घटना की पुष्टि करने के लिए आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू तथा घटना के समय पहनी हुई टी-शर्ट से संबंधित एफएसएल सागर की रिपोर्ट पेश की गई। एफएसएल रिपोर्ट में मृतक के कपड़ो एवं चाकू पर मानव रक्त होना पाया गया और मृतक के कपड़ों पर कटने के निशान उक्त चाकू से आना बताया गया। साक्षियों के साक्ष्य एवं एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी बादल धुर्वे को धारा 302 भादवि एवं धारा 25 आम्र्स एक्ट के अंतर्गत दण्डित किया।

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AUTHORRohit

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