इटारसी। शराब के मामूली विवाद में एक मजदूर की पोकलेन मशीन के पंजे से हमला कर निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता खजुरिया ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या था पूरा मामला?
यह खौफनाक वारदात 8 नवंबर 2023 की रात पथरौटा थाना क्षेत्र के जुझारपुर में हुई थी। सीधी जिले का निवासी आरोपी विनोद कुमार साहू और मृतक संतोष राउत साथ में शराब पी रहे थे। चंदा कर बुलाई गई शराब में कम शराब देने की बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि विनोद साहू ने वहां खड़ी पोकलेन मशीन चालू की और उसके भारी-भरकम पंजे से संतोष के सिर पर दो बार जोरदार हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
सटीक पैरवी और मजबूत साक्ष्य
अपर लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने शासन की ओर से इस मामले में बेहद मजबूत पैरवी की। न्यायालय के समक्ष 24 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। 53 महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए।
अभियोजन ने की थी फांसी की मांग
हत्या के तरीके की क्रूरता को देखते हुए एजीपी भूरेसिंह भदौरिया ने न्यायालय से आरोपी को फांसी की सजा (मृत्युदंड) देने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया कि जिस तरह पोकलेन जैसे भारी वाहन का इस्तेमाल हत्या के हथियार के रूप में किया गया, वह जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि, सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा से दंडित किया।
आरोपी ने जिस क्रूरता से घटना को अंजाम दिया था, उसके लिए हमने फांसी की सजा मांगी थी। न्यायालय ने 24 गवाहों और 53 दस्तावेजों के आधार पर दोष सिद्ध पाया और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
भूरेसिंह भदौरिया, अपर लोक अभियोजक









