सिवनी मालवा। प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिवनी मालवा श्रीमती तबस्सुम खान ने तंत्रक्रिया के नाम पर तिहरे हत्याकांड के आरोपियों गणेश पिता निर्भय दास कासिव उम्र 21 साल निवासी ग्राम आदमपुर थाना हांडिया जिला हरदा एवं मोनू उर्फ मोहन पिता भदू लाल बामने उम्र 30 साल निवासी ग्राम रिजगांव थाना हांडिया जिला हरदा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
4 नवंबर 2021 को फरियादी विनोद कुमार पिता शिवचरण नामदेव उम्र 70 साल निवासी वार्ड नंबर 03 दुर्गा कालोनी बानापुरा ने रिपोर्ट किया कि वेे परिवार में पत्नी रुखमणि बाई, लड़का योगेश, बहू सुनीता पोते दिव्यांश व सिद्यांश के साथ रहते हैं। घर में ही सामने के कमरे में लड़का योगेश आटा चक्की व किराना दुकान चलाता है। वे अपनी पत्नी के साथ अधिकतर समय आंवली घाट नर्मदा जी के किनारे नारियल प्रसाद बेचने जाते रहते हैं। 30 अक्टूबर 2021 को वे अपनी पत्नी रुखमणि व पोता सिद्यांश को लेकर नारियल प्रसाद बेचने आंवली घाट गये थे। बानापुरा घर पर लड़का योगेश, बहू सुनीता व पोता दिव्यांश थे। करीब शाम 05 बजे मोहल्ले वालों ने मोबाइल से सूचना दी कि आपके घर पर घटना घटी है, आ जाओ तो वे पत्नी व सिद्यांश को लेकर घर बानापुरा आये। घर के पास भीड़ लगी थी। सामने की शटर खुली थी, दुकान के बाद वाले कमरे में जाकर देखा एक पलंग पर लड़का योगेश व बहू सुनीता मृत अवस्था में पड़े थे। दोनों के सिर व चेहरे पर काफी गंभीर चोट, खून में लथपथ थे। उन्हीं के बगल वाले पलंग पर पोता दिव्यांश मृत अवस्था में पड़ा था। घर का सामान बिखरा था। अज्ञात व्यक्ति चोरी करने के लिये घर में घुसा और चोरी करके लड़के योगेश, बहू सुनीता, पोता दिव्यांश के सिर व चेहरे पर किसी हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी है। थाना सिवनी मालवा में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।
एसपी पहुंचे थे घटनास्थल
घटना काफी जघन्य एवं सनसनीखेज होने से पुलिस अधीक्षक गुरकरन सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल से भौतिक एवं तकनीकी साध्य एकत्र करने हेतु निर्देशित किया। मौके पर एफएसएल टीम, फोटो ग्राफर, फिंगर प्रिंट व डाग स्क्वायड को बुलाकर साध्य एकत्र किये। मृतक के पिता, लड़के, मां के कथन लिये।
तांत्रिक क्रिया की जानकारी
कथनों से पूर्व से मृतक के घर एक तांत्रिक द्वारा घर में पूजा करने आना साथ में सहयोगी आना एवं घटना स्थल के आसपास भी तांत्रिक का सिवनी मालवा में होना आया। उसके साथ ही मृतक के निवास के आसपास पड़ोसी के कथन में भी तांत्रिक के द्वारा पूजा करने हेतु आने की बात साक्ष्य में आई। मृतक के मकान से लगे पड़ोसी को घटना दिनांक की सुबह करीब 10 बजे मृतक के बच्चे ने यह बताया कि आज हमारे यहां पूजा करने हंडिया का पंडित आने वाला है। तांत्रिक के पूजा करने आने के संबध में भी रिश्तेदारों व पड़ोसी के कथनों में पुष्टि हुई है। तांत्रिक गणेश काशिव के घर आने की पुष्टि होने पर तांत्रिक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो तांत्रिक ने अपने साथी मोनू उर्फ मोहन के साथ घटना की रात्रि को मृतक के घर पूजा करने आना बताया एवं पूजा के दौरान मन में लालच आ जाने से मृतक, उसकी पत्नी तथा बच्चे को सोते समय कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देने की बात एवं अलमारी से मंगलसूत्र व पैसे चोरी करना स्वीकार किया।
आरोपियों की गिरफ्तारी
घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी तथा रक्त रंजिश पहने कपड़े एवं चोरी गया मंगल सूत्र एवं पैसे जब्त कर गणेश पिता निर्भय दास काशिव उम्र 21 साल निवासी ग्राम आदमपुर थाना हंडिया जिला हरदा एवं 2. मोनू उर्फ मोहन पिता भद्दलाल बामने उम्र 30 साल निवासी ग्राम रिजगांव थाना हंडिया जिला हरदा को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया था जिसमें विवेचना के उपरांत विवेचना के दौरान परिस्थितिजन्य साध्य, मौखिक साध्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य एवं भौतिक साक्ष्य के आधार पर अपराध सिद्ध पाये जाने से अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया था।