होशंगाबाद में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही
कंपनियों से 3 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि की जाएगी वसूल
इटारसी/होशंगाबाद। होशंगाबाद में वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों (chit fund companies) के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर धनजंय सिंह (Collector Dhanjay Singh) ने पीडि़तों की शिकायतों पर कार्यवाही कर जिले के इटारसी शहर में संचालित ऐसी 4 चिटफंड कंपनियों की विभिन्न जिलों एवं प्रदेश में स्थित संपत्तियों की कुर्की करने तथा कंपनियों के संचालकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण (एफआईआर) दर्ज करने के आदेश पारित किए हंै। न्यायलय कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा मध्यप्रदेश में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। इन चिटफंड कंपनियों से कुल 3 करोड़ 61 लाख 14 हजार 921 रुपए की राशि मय ब्याज 12 प्रतिशत से वसूली जाएगी।
इन कंपनियों व संचालकों के विरूद्ध कार्यवाही
जिले के इटारसी शहर में संचालित चिटफंड कंपनी मालवांचल लिमिटेड नई दिल्ली की विभिन्न जिलों व प्रदेशों में स्थित संपत्तियों की कुर्की करने तथा कंपनी के डायरेक्टर अमित कुमार रत्नाकर, नंदन रत्नाकर, दिलीप सेन के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसी तरह इटारसी शहर में ही संचालित यूएसके इंडिया लिमिटेड इंदौर तथा इनके डायरेक्टर विश्वराम सिंह तोमर, उमेश नरवरिया, संजय वर्मा, पप्पू पटेल, कंपनी एमजे लैंड डेवलपर्स लिमिटेड ग्वालियर तथा इनके संचालक संतोष लाल राठौर, कंचन रजावत कुशवाहा, निर्मला राठौर, मधुरा भाई राठौर, गोपाल प्रसाद गुप्ता, दिलीप जैन, सुनील सिंह, सुनील सिंह कुशवाह तथा साईं दीप फ्यूचर स्टेट डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड झारखंड वाइन व कंपनी के संचालक सीएमडी भूपेंद्र कुमार साहू, एमडी दिलीप कुमार साहू, जीएम विपुलकुमार, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, घनश्याम प्रसाद जोशी, भागीरथ प्रसाद आदि के विरुद्ध के निक्षेपकों हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई की गई है। प्रत्येक अनावेदक कंपनी पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना करने तथा प्रत्येक डायरेक्टर को तीन-तीन माह की सजा एवं पूर्व तथा वर्तमान डायरेक्टर के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए है।
वसूली जाएगी 3 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि
चिटफंड कंपनी मालवांचल लिमिटेड नई दिल्ली से 39,96,900, यू एस के इंडिया लिमिटेड इंदौर से 1,88,55,856, एमजे लैंड डेवलपर्स लिमिटेड ग्वालियर से 1,08,72,900, साईं दीप फ्यूचर स्टेट डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड झारखंड 23,89,265 से इस प्रकार कुल 3 करोड़ 61 लाख 14 हजार 921 रुपए की राशि मय ब्याज 12 प्रतिशत से वसूली जाएगी।