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बसों में यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य

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बसों के परमिट में रखा जाएगा पर्याप्त अंतराल

भोपाल। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Transport and Revenue Minister Govind Singh Rajput) ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों में से एक बड़ा कारण बसों के समय में पर्याप्त अंतराल नहीं होना भी है। एक-दो मिनट के अंतराल से परमिट जारी होने पर सड़क पर बसों में प्रतिस्पर्धाएँ बढ़ती है, जिससे चालक समय पर पहुँचने के दबाव में गाड़ी तेज गति से चलाते है। इससे दुर्घटना की संभावना निरंतर बनीं रहती है। इसे रोकने के लिये आवश्यक है कि अधिकारी परमिट (Permit) जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि बसों के संचालन के बीच आवश्यकतानुसार पर्याप्त अंतराल रखा जाएं।

यात्रियों के लिये मास्क अनिवार्य
मंत्री राजपूत ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए बस संचालकों को निर्देशित किया गया है कि यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए। अब कोई भी यात्री बिना मास्क के यात्रा नहीं कर सकेगा। किसी भी यात्री बस में मास्क के बिना यात्री पाये जाने पर संबंधित वाहन मालिक, चालक, परिचालक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही मार्ग पर संचालित होने वाली यात्री बसों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पृथक से दिशा-निर्देश जारी किये जायेगे।

राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य से दो कदम दूर
परिवहन मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए 2 हजार 640 करोड़ रूपये राजस्व प्राप्ति लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 2 हजार 554 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त किया गया है। शेष राशि आगामी 15 दिवस के अंदर प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से अवैध परिवहन को रोकने के लिए चलाये व जा रहे अभियान की अदयतन जानकारी प्राप्त की। मंत्री राजपूत ने कहा कि आम जनता की सुरक्षा के लिए बसों की विशेष चैकिंग का अभियान चलाया है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस अभियान को निरंतर जारी रखें। इसके साथ ही निर्देशित किया कि चैक पोस्ट पर तैनात सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों वर्दी पहनें एवं अपने ऑफिशियल मोबाईल हमेशा ऑन रखें।

महिलाओं को कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस
मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस (Commercial driving license) दिया जाना मध्यप्रदेश शासन का एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इंदौर में महिलाओं के लिए वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है। जहाँ महिलायें सुरक्षा के साथ वाहन चालन सीख सकेंगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए कामर्शियल ड्रायविंग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं के लिए पूरे प्रदेश में वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य है।

मंत्री राजपूत ने वाहन सारथी पोर्टल के माध्यम से फेस लेस सुविधा प्रारंभ किये जाने के लिये लर्निंग लायसेंस, डुप्लिकेट लायसेंस, लायसेंस का नवीनीकरण एवं लायसेंस में पता परिवर्तन के कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिये।

दिव्यांग यात्रियों को 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान
मंत्री राजपूत ने निर्देशित किया कि दिव्यांग यात्रियों के लिये यात्री बसों के किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी वाहन संचालक द्वारा दिव्यांग यात्रियों को किराये में छूट प्रदान नहीं की जाती तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। बैठक में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन, अपर परिवहन आयुक्त अरविन्द सक्सेना सहित पूरे प्रदेश से आए परिवहन अधिकारी उपस्थित थे।

 

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