नपा के कार्यालय अधीक्षक को हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली राहत, जाना होगा जबलपुर

Post by: Rohit Nage

इटारसी। नगर पालिका इटारसी (Municipality Itarsi) के कार्यालय अधीक्षक (Office Superintendent) संजय सोहनी (Sanjay Sohni) को हाईकोर्ट (High Court) से झटका लगा है। संजय सोहनी ने मार्च 2023 में हुए उनके मझौली जबलपुर (Majhauli Jabalpur) के लिए हुए तबादले के विरुद्ध जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगायी थी, जो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब उनको मझौली जबलपुर जाना ही पड़ेगा।

संजय सोहनी स्थानांतरण आदेश के खिलाफ अपनी और अपनी पत्नी की अस्वस्थता का हवाला देकर इटारसी नगर पालिका में ही पदस्थ रहने की गुहार लेकर उच्च न्यायालय की शरण में गए थे। उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को सोहनी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या सुनने और जांच करने का निर्देश दिया था, जिसमें सोहनी राज्य शासन को स्वास्थ्य संबंधी कागजी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए, परिणाम स्वरूप उनका स्थानांतरण यथावत कर दिया गया है।

कुछ शेष काम के लिए रुके थे

दरअसल संजय सोहनी की याचिका निरस्त संबंधी आदेश हाईकोर्ट से मई में ही हो गये थे और जुलाई में राज्य शासन के उप सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग से 22 जुलाई को आदेश भी जारी हो गये थे। चूंकि संजय सोहनी कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, कुछ कार्यालयीन औपचारिकताएं, कुछ कर्मचारियों के रिटायरमेंट के प्रकरण तैयार होने थे, इसलिए उनको रिलीव करने में देरी हुई है। जल्द ही उनको रिलीव कर दिया जाएगा।

इनका कहना है…

कुछ कार्यालयीन काम की वजह से उनको रिलीव नहीं कर पाये हैं, उन्होंने स्वयं रिलीव होने के लिए कहा है, जल्द ही हम उनको रिलीव करेंगे।

श्रीमती ऋतु मेहरा, सीएमओ

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