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नेशनल लोक अदालत 12 को, 70 लाख के नोटिस जारी

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इटारसी। शहर के कर बकायादारों को नगर पालिका (Nagarpalika) ने नोटिस जारी कर शनिवार, 12 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत (Lok Adalat) के माध्यम से बकाया जमा करके नीलामी या कुर्की (Kurki) की कार्रवाई से बचने का आग्रह किया है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले (Hemeshwari Patale CMO) ने बताया कि 12 दिसंबर, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में किया जा रहा है। इसमें संपत्तिकर, जलकर, दुकान किराया आदि जमा किये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो बकायादार हैं, उनको नगर पालिका नोटिस जारी कर रही है। लगभग 350 नोटिस जारी किये जा रहे हंै। यदि कर दाता नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर बकाया टैक्स जमा करेंगे तो उन्हें नियमानुसार अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे बकायादार जो नगर पालिका का टैक्स जमा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। बकायादारों के नाम सार्वजनिक स्थल पर प्रकाशित करते हुए उनकी संपत्ति की नियम अनुसार नीलामी/कुर्की की कार्यवाही भी की जाएगी।  उल्लेखनीय है कि नगर पालिका ने नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कर दाताओं को करीब 70 लाख रुपए के नोटिस जारी किये हैं। इनमें संपत्ति कर के करीब 25 लाख, जलकर के 15 लाख और दुकान किराया के 30 लाख रुपए के नोटिस हैं।

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