नेशनल लोक अदालत के परिप्रेक्ष्य में प्रीसिटिंग बैठक संपन्न
होशंगाबाद। नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन 12 दिसम्बर को किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में आज जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में प्रीसिटिंग बैठक (Presiding meeting) संपन्न हुई। बैठक में भू-अर्जन के प्रकरणों के संबंध में अधिकरियों एवं अधिवक्ताओं एवं विद्युत के प्रकरणों के लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारीगण एवं अधिवक्ताओं से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 12 दिसम्बर को ऑनलाईन/आफलाईन नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। यह लोक अदालत तहसील स्तर के न्यायालयों सहित सर्वोच्च न्यायालय तक संपूर्ण देश में आयोजित की जावेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में होशंगाबाद जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालय इटारसी, पिपरिया, सोहागपुर, सिवनीमालवा के न्यायालयों में भी नेशनल लोकअदालत का आयोजन भानत शासन द्वारा कोविड-19 महामारी हेतु जारी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जायेंगे
लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामलें, विद्युत चोरी, चैक बाउंस, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक, सिविल, भू-अर्जन आदि के मामलें रखें जायेंगे, साथ ही ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में नहीं पहुँचे हैं उन्हें भी प्रीलिटिगेशन के तौर पर निपटाया जाएगा। प्रीलिटिगेशन में जलकर, संपत्तिकर, बैंक ऋण वसूली, टेलीफोन बिल बकाया, विद्युत बिल बकाया आदि के मामले रखे जाएेंगे।










