इटारसी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इटारसी ने वन तस्कर गोकुल पिता रामूजी विश्नोई की जमानत अर्जी आज खारिज (Bail application rejected) कर दी है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर (Assistant District Prosecution Officer Ravindra Atulkar) ने बताया कि आरोपी गोकुल विश्राई लगभग 12 वर्ष से विनिर्दिष्ट वनोपज सागौन एवं वन्य प्राणियों का शिकार करता था एवं बैतूल, खंडवा एवं होशंगाबाद जिले के जंगलों से सागौन के वृक्षों को कटवाकर ले तैयार कर राजस्थान के कई शहरों में अवैध परिवहन कराता था जिनमें मुख्यत: जोधपुर और भीलवाड़ा शामिल हैं।
पिछले दिनों उसे गिरफ्तार किया गया था और वन विभाग ने रिमांड पर लिया था। आज उसे न्यायालय में पेश किया जहां अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर ने तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपी आदतन अपराधी है एवं उसके खिलाफ अनेक जिलों और राज्यों में अपराध दर्ज हैं। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो निश्चित ही आरोपी पुन: अपराध करेगा। तर्क से सहमत होकर कोर्ट ने अरोपी गोकुल विश्नोई की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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वन तस्कर (Forest smuggler) गोकुल विश्नोई की जमानत अर्जी खारिज

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