भोपाल। भोपाल स्टेशन(Bhopal Station) पर महिला के साथ किये दुष्कर्म के अपराध की पुलिस में एफआईआर(FIR) के उपरांत, इस कृत्य के लिए आरोपित दोनों रेल पर्यवेक्षकों,आलोक मालवीय तथा राजेश तिवारी के विरुद्ध भोपाल मंडल द्वारा सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है। उक्त दोनों कर्मियों को उनके कदाचार से भारतीय रेल सेवा के विभिन्न आचरण नियमों की अवहेलना करने पर, रेल प्रशासन द्वारा रेल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 26 सितंबर 2020 को भोपाल स्टेशन पर ऑफिसर रेस्ट हाउस में गैंग रेप(Gang Rape) की शिकायत संज्ञान में आने पर जीआरपी(GRP) द्वारा दोनों पर्यवेक्षकों के विरुद्ध मामला दर्ज कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया था। मामला रेल प्रशासन के संज्ञान में आते ही मण्डल रेल प्रशासन ने उक्त दोनों पर्यवेक्षक कर्मचारियों को देर रात में ही तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया था।
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दुष्कर्म के अपराध में दो रेल कर्मियों को किया बर्खास्त

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