रविवार, सितम्बर 8, 2024

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नरवाई जलाने के मामले में रामशंकर लौवंशी को हाईकोर्ट से जमानत

– ऐश्वर्या साहू एडवोकेट (Aishwarya Sahu Advocate) ने दी जमानत (Bail) की जानकारी
इटारसी। ग्राम मलोथर (Village Malothar) निवासी रामशंकर लौवंशी को नरवाई जलाने के मामले में हाईकोर्ट (High Court) से राहत मिली है। ट्रायल कोर्ट (Trial Court) ने उनको पांच वर्ष की सजा और पांच हजार रुपए जर्माना लगाया था। इसके बाद श्री लौवंशी ने हाईकोर्ट की शरण ली। उनके अधिवक्ता ऐश्वर्या पार्थ साहू ने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर (High Court Jabalpur) ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। श्री लौवंशी अब तक जेल (Jail) में थे।
Aishwarya Sahuअधिवक्ता एश्वर्य पार्थ साहू ने बताया कि पथरोटा थाना (Patrota Police Station) अंतर्गत दर्ज नरवाई जलाने के मामले में ग्राम मलोथर के कृषक राम शंकर लौवंशी की जमानत उच्च न्यायालय जबलपुर ने स्वीकार कर ली है। श्री साहू ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने रामशंकर लौवंशी को नरवाई जलाने के मामले में 5 वर्ष की सजा (Punishment) और 5000 रुपए का जुर्माना (Fine) आरोपित किया था और अंतिम आदेश से उन्हें जेल में निरुद्ध रखा गया है।
श्री साहू ने बताया कि आज न्यायमूति अंजलि पालो ने कानूनी मुद्दों से सहमत होते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को सस्पेंड (Suspend) करते हुए 40000 रुपए की जमानत पर रामशंकर लौवंशी को रिहा किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए हैं। शासन की ओर से सीएम तिवारी एडवोकेट (Advocate) ने और अभियुक्त रामशंकर लौवंशी की ओर से ऐश्वर्य पार्थ साहू ने पक्ष रखा।

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