इटारसी। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने रेस्टहाउस (Resthouse) की एक लाख वर्गफीट भूमि बेचे जाने के विरुद्ध लगाई गई याचिका के मामले में स्टे (Stay) दिया है। यह जानकारी याचिकाकर्ता मुकेश गांधी और ज्ञानेन्द्र उपाध्याय ने आज शाम यहां मीडिया (Media) को दी।
उल्लेखनीय है कि रेस्ट हाउस की एक लाख वर्गफीट भूमि को महज 31 करोड़ में नीलाम किये जाने के विरुद्ध मुकेश गांधी एवं ज्ञानेंद्र उपाध्याय ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश इंद्रा बैनर्जी एवं बी.राम सुब्रमण्यम की डबल बैंच (Double Bench) ने याचिका स्वीकार करते हुए मध्यप्रदेश सरकार (Government of Madhya Pradesh) को 6 हफ्ते में जबाव देने को कहा है और प्रश्राधीन भूमि पर तत्काल यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है।
रेस्टहाउस की जमीन को बेचे जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय (High Court) में याचिका दायर की गई थी पर उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया था तो याचिकाकर्ताओं ने अपने अधिवक्ता अक्षत बाजपेयी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें प्रश्राधीन भूमि की शहर के संबंध में उपयोगिता, जमीन बेचे जाने से शासन को होने वाले नुकसान पहुंचाने की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया था जिस पर न्यायालय ने यह आदेश दिया है।
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रेस्ट हाउस जमीन का मामला, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया स्टे


Rohit Nage
Rohit Nage has 30 years' experience in the field of journalism. He has vast experience of writing articles, news story, sports news, political news.
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