होशंगाबाद। नकली घी (Nakli Ghee) बनाकर लोगों की धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने और मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले रिजवान कुरैशी पर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की गयी है।
मिलावट से मुक्ति अभियान (Adulteration campaign) के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी होशंगाबाद धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) ने बड़ी कार्रवाई करते फर्जी लाइसेंस विवरण (मिथ्या छाप एवं मिथ्या सूचना) अंकित कर खाद्य सामग्री के विक्रय एवं संग्रहण करने वाले खाद्य कारोबारकर्ता रिजवान कुरैशी निवासी जमानी रोड पुरानी इटारसी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत आदेश पारित कर रासुका की कार्यवाही की है। मानव स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करने, खाद्य पदार्थों में मिलावट जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहने तथा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का खुला उल्लंघन करने के कारण कलेक्टर द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत रिजवान कुरैशी पर रासुका की कार्यवाही की गई।
उल्लेखनीय है कि इटारसी के जमानी रोड स्थित खाद्य प्रतिष्ठान नर्मदा सेल्स एजेंसी की खाद्य सामग्रियों के निरीक्षण में संयुक्त जांच टीम द्वारा घी जैसा दिखाई देने वाला पदार्थ अमोल कुकिंग मीडियम के 200-200 ग्राम के कुल 75 पैकिंग डिब्बों पर फर्जी खाद्य लाइसेंस अंकित होना पाया गया था। जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बंसल द्वारा थाना इटारसी में खाद्य कारोबारकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।