इटारसी। बहुचर्चित होरियापीपर मेहराघाट में रेत माफियाओं(Sand Mafiya) द्वारा राजस्व अधिकारियों के साथ मारपीट वाले मामले में कुख्यात रेत माफिया(Sand mafiya) गयाप्रसाद कीर को कोर्ट से जमानत नहीं मिली।
आरोपी(AAropi) के जमानत आवेदन पत्र पर सुनवाई प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश देवेश उपाध्याय ने की। शासन की ओर से अति जिला लोक अभियोजक इटारसी (AGP) भूरेसिंह भदौरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत का घोर विरोध कर तर्क दिया कि आरोपी द्वारा जिस प्रकार से राजस्व अधिकारियों और पुलिस के साथ मारपीट की गई जिसमें 2 पुलिस के आरक्षक भी घायल हुए हैं, आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है, जमानत दी गई तो समाज में इसका गलत मैसेज जाएगा और आरोपियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। न्यायाधीश देवेश उपाध्याय ने आरोपी रेत माफिया गयाप्रसाद कीर के जमानत आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया।
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रेत चोरों को नहीं मिल रही जमानत

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