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अटल पेंशन योजना के तहत कैसे मिलेगी मासिक पेंशन जाने सम्‍पूर्ण जानकारी 2022…

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अटल पेंशन योजना के तहत कैसे मिलेगी मासिक 10,000 पेंशन जाने सम्‍पूर्ण जानकारी…

अटल पेंशन योजना जानकारी (Atal Pension Yojana Information)

अटल पेंशन योजना

योजना का नामअटल पेंशन योजना
कब शुरू की गई9 जून 2015
किसकी योजना हैंकेन्‍द्र सरकार की
योजना से जुडने की आयु18 से 40 वर्ष के बीच
लाभार्थीदेश के असंगठित क्षेत्रो के लोग
उद्देश्यपेंशन प्रदान करना
कब मिलेगी पेंशन60 वर्ष की आयु के बाद

इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिये किया गया हैं। अटल पेंशन योजना के माध्यम से लाभार्थी ₹1000, ₹2000, ₹3000, ₹4000 और ₹5000, प्रति माह तक की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

अटल पेंशन योजना से ₹10000 प्रतिमाह पेंशन कैसे लें (How To Get A Pension Of ₹ 10000 Per Month From Atal Pension Yojana)

अटल पेंशन योजना

इस योजना के माध्यम से ₹1000 से लेकर ₹5000 की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती हैं। यह धनराशि लाभार्थियों द्वारा किए गए निवेश पर प्रदान की जाती हैंं। इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने की अधिकतम राशि ₹5000 हैं। पति और पत्नी दोनों के द्वारा अलग-अलग निवेश करके इस योजना के माध्यम से ₹10000 तक की पेंशन राशि प्राप्त की जा सकती हैं।

अटल पेंशन योजना के लाभ (Benefits Of Atal Pension Yojana)

अटल पेंशन योजना

  • अटल पेंशन योजना का लाभ भारत के हर राज्‍य के लोग उठा सकते हैं।
  • इस योजना में निवेश करने पर टैक्स में छूट का फायदा मिलता हैं।
  • अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही निवेश की गई राशि के अनुसार ही मासिक पेंशन प्रदान की जाती हैं।
  • पीएफ खाते की तरह ही सरकार अटल पेंशन योजना में भी अंशदान देती हैं।

अटल पेंशन योजना की पात्रता (Eligibility For Atal Pension Yojana)

अटल पेंशन योजना

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य हैं।
  • इस योजना के लिये वही नागरिक पात्र हैं जो लोकतांत्रिक प्रणाली से अपना वोट देतें हैं।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य हैं। इससे कम या अधिक होने पर लाभार्थी इसका लाभ नहीं ले पाएगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना अनिवार्य हैं।

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अटल पेंशन योजना के ज़रूरी दस्तावेज़ (Important Documents of Atal Pension Yojana)

अटल पेंशन योजना

  • आवेदक का बैंक खाता (बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए)
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • आवेदक का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
  • आवेदक के 04 पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदक स्‍वंय का मोबाइल नंबर

अटल पेंशन योजना मे समय पर किस्‍त ना भरने पर लगने वाला दंड (Penalty For Not Paying Installments On Time In Atal Pension Yojana)

अटल पेंशन योजना

इस योजना में जिस तरह के पेंशन राशि होती हैं। उसी के अनुसार दंड लगता हैं।

  • प्रतिमाह 100 रुपये के किस्‍त समय पर ना देने पर   प्रति माह 1 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
  • प्रतिमाह 101 से 500 रुपये की किस्‍त समय पर ना देने पर प्रतिमाह 2 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
  • प्रतिमाह 501 से 1000 रुपये के बीच की किस्‍त समय पर ना देने पर प्रतिमाह 5 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
  • प्रतिमाह 1000 रुपये से अधिक राशि की किस्‍त समय पर ना देने पर प्रतिमाह 10 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।

अटल पेंशन योजना से पैसे कैसे निकालें (How To Withdraw Money From Atal Pension Yojana)

अटल पेंशन योजना

इस योजना मे लाभार्थी 60 वर्ष की उम्र के बाद अपनी पेंशन के हकदार होत हैं। जैसे ही वह 60 वर्ष का हो उन्‍हें आवेदन करना पडता हैं। आवेदन करते ही पेंशन चालू हो जाती हैं। परंतु यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती हैं तो उसका पति या पत्नी इस पेंशन के हकदार होंगे। परंतु यदि दोनों की ही मृत्यु हो जाती हैं लाभार्थी द्वारा घोषित नॉमिनी इस राशि के लिए क्लेम कर सकता हैं।

लाभार्थी की मृत्यु होने पर क्‍या होगा (In The Death Of The Beneficiary Also Two Circumstances Arise)

अटल पेंशन योजनाअगर लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पहले हो जाती हैं तो उसकी पेंशन का हकदार उसका नॉमिनी (पति/पत्नी) होता हैं। परंतु इसके लिए बचे हुये सालो तक प्रीमियम का भुगतान करना पडता हैं। अगर वह इस राशि को जमा करने में असमर्थ हो तो वह क्लेम करके पेंशन की राशि निकाल सकता हैं।

अगर लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात लाभार्थी के (पति या पत्नी) को यह पेंशन मिलने लगती हैं परंतु यदि वह जमा की गई राशि एक बार में लेकर यह अकाउंट बंद करना चाहता हैं तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। मगर यदि पति और पत्नी दोनों की ही मृत्यु हो जाती हैं तो नॉमिनी पेंशन का हकदार नहीं होगा।  उसे क्लेम करके एक बार मे राशि लेकर यह अकाउंट क्लोज़ करना होगा।

अटल पेंशन योजना बंद करने के नियम (Rules For Closing Atal Pension Yojana)

अटल पेंशन योजना

इस योजना का लाभ ले रहा लाभार्थी केवल दो परिस्थितियों में इस योजना से बाहर निकल सकता हैं।  यदि उसे कोई ला-ईलाज बीमारी हो गई हो। दूसरा लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में इसका सम्पूर्ण लाभ  नॉमिनी को दिया जाता हैं। परंतु उसे इस स्थिति में सरकार द्वारा घोषित लाभ नहीं दिया जाएगा और उसके अकाउंट के रखर खाव का खर्च भी इसी पैसे में से काटा जाता हैं।

अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया (Procedure To Apply For Atal Pension Yojana)

अटल पेंशन योजना

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फोलो करने होंगे।

  • सभी नेशनलाइज्ड बैंक, अटल पेंशन योजना प्रदान करते हैं। इन बैंकों में जाकर एक अटल पेंशन योजना का अकाउंट खोला जा सकता हैं।
  • अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, बैंक की वेबसाइटों पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। या फिर बैंक से भी आवेदन फॉर्म ला सकतें हैं।
  • आवेदन फॉर्म हिन्‍दी, अंग्रेज़ी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मराठी, कन्नड़, गुजराती, और बंगला में उपलब्ध हैं।
  • आवेदन फॉर्म को भरकर बैंक में सबमिट करना होता हैं।
  • आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी  पड़ती हैं।
  • एक मोबाइल नंबर देना होता हैं।
  • आवेदन मंजूर होने पर, एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलता हैं और आपका खाता खुल जाता हैं।
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