गांधी सभा भवन मामले में कोर्ट से मिली दुकानदारों को बड़ी राहत

Post by: Rohit Nage

Shopkeepers get big relief from court in Gandhi Sabha Bhawan case

इटारसी। गांधी सभा भवन मामले में कोर्ट में दुकानदारों को राहत मिली है। कोर्ट ने न्यायालय में लंबित मामलों में निर्णय दुकानदारों के पक्ष में सुनाते हुए बड़ी राहत प्रदान की है।

बता दें कि शहर के बीचों बीच जयस्तंभ चौक पर संचालित गांधी सभा भवन ट्रस्ट बिल्डिंग में काबिज दुकानदारों को न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है। शहर के इस बहुचर्चित मामले में व्यवहार न्यायाधीश न्यायालय का निर्णय आ चुका है। ट्रस्ट की ओर से दुकानदारों द्वारा समय पर किराया न देने, ट्रस्ट को दुकान की आवश्यकता, दुकानों में तोडफ़ोड़ कर परिवर्तन, बिल्डिंग को कमजोर बताते हुए, सिविल दावे सभी दुकानदारों- किरायेदारों के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए थे।

पिछले चार सालों से दावे न्यायालय में लंबित थे। इस मामले में अनुपम स्टील, गणेश स्वीट्स, अनंत रेडियो, रतन चंद जैन, फैशन कार्नर समेत अन्य दुकानदारों के विरुद्ध ट्रस्ट की ओर से लगाए दावे न्यायालय ने गुण दोष के आधार पर निर्णय करते हुए खारिज कर दिए हैं। इस निर्णय आने के बाद दुकानदारों एवं उनके परिवारों को काफी राहत मिली है।

दुकानदारों की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक जैन ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, सत्य परेशान हो सकता है, किंतु हार नहीं सकता। न्यायालय का फैसला आने के बाद दुकानदारों को बड़ी राहत मिल गई है। इस भवन को लेकर कांग्रेस ने भी अपना अधिकार जताया था, हालांकि कुछ दिनों बाद दावे का मुद्दा रहस्यमय ढंग से लापता भी हो गया।

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